
हाइलाइट्स
कंफर्म
ट्रेन
टिकट
को
यात्री
ट्रांसफर
कर
सकता
है.
वेटिंग
या
RAC
टिकट
पर
यह
सुविधा
नहीं
मिलती.
वेटिंग
या
RAC
टिकट
पर
यह
सुविधा
नहीं
मिलती
है.
नई
दिल्ली.
बहुत
से
लोग
काफी
पहले
ही
टिकट
बुक
करा
लेते
हैं.
लेकिन,
अचानक
कुछ
काम
होने
या
किसी
अन्य
कारण
से
वो
यात्रा
नहीं
करते.
ऐसे
में
बहुत
से
यात्री
टिकट
रद्द
कर
देते
हैं.
बहुत
से
लोगों
को
ये
लगता
है
कि
इसके
अलावा
कोई
और
चारा
भी
उनके
पास
नहीं
होता.
लेकिन,
ऐसा
नहीं
है.
आप
टिकट
रद्द
करने
के
अलावा
अपनी
टिकट
किसी
और
को
ट्रांसफर
भी
कर
सकते
हैं.
बस
इसके
लिए
आपको
कुछ
शर्तों
को
पूरा
करना
होगा.
रेलवे
ने
कंफर्म
रिजर्व
टिकट
ट्रांसफर
करने
के
लिए
नियम
बनाए
हुए
हैं.
इन
नियमों
की
जानकारी
हर
रेल
यात्री
को
होनी
चाहिए.
रेलवे
के
नियमों
के
अनुसार,
अगर
आप
किसी
कारण
से
यात्रा
नहीं
कर
रहे
हैं
तो
आप
अपना
कन्फर्म
टिकट
किसी
और
के
नाम
भी
ट्रांसफर
कर
सकते
हैं.
ऐसा
करने
पर
कैंसलेशन
चार्ज
भी
नहीं
कटता.
भारतीय
रेलवे
के
नियम
कहते
हैं
कि
आप
हर
किसी
को
अपना
ट्रेन
टिकट
ट्रांसफर
नहीं
कर
सकते.
आप
केवल
अपने
पारिवारिक
सदस्यों
को
ही
टिकट
हस्तांतरित
कर
सकते
हैं.
पारिवारिक
सदस्यों
में
पिता
(Father),
माता
(Mother),
भाई
(Brother),
बहन
(Sister),
पुत्र
(Son),
पुत्री
(Daughter),
पति
(Husband)
और
पत्नी
(Wife)
को
ही
शामिल
किया
गया
है.
रेलवे
के
इसी
नियम
के
कारण
आप
अपना
ट्रेन
टिकट
भाई
को
तो
ट्रांसफर
कर
सकते
हैं,
लेकिन
अपने
साले
को
नहीं.
क्योंकि,
रेलवे
द्वारा
बनाई
गई
पारिवारिक
सदस्यों
की
सूची
में
साली,
साला,
सास,
ससुर,
ममेरा,
चचेरा,
फुफेरा
भाई
और
बहन
शामिल
ही
नहीं
है.
ऐसे
ट्रांसफर
होगा
टिकट
ट्रेन
के
डिपार्चर
से
24
घंटे
पहले
ही
रिजर्वेशन
काउंटर
से
यात्री
का
नाम
बदलवाया
जा
सकता
है.
टिकट
चाहे
काउंटर
से
खरीदा
हो
या
ऑनलाइन
बुकिंग
कराई
हो,
उसमें
नाम
बदलने
के
लिए
टिकट
काउंटर
पर
जाना
होगा.
टिकट
का
प्रिंट
आउट
और
जिसको
टिकट
हस्तांतरित
करना
है,
उसके
पहचान-पत्र
की
एक
फोटो
कॉपी
रिजर्वेशन
काउंटर
पर
जमा
करानी
होती
है.
इसके
बाद
ऑनलाइन
या
काउंटर
से
लिए
टिकट
पर
नाम
बदल
दिया
जाता
है.
वेटिंग
या
RAC
पर
नहीं
मिलेगी
यह
सुविधा
टिकट
को
ट्रांसफर
केवल
एक
बार
ही
किया
जा
सकता
है.
सबसे
अहम
बात
है
कि
आपका
टिकट
कन्फर्म
होना
चाहिए.
वेटिंग
या
फिर
आरएसी
टिकट
आप
ट्रांसफर
नहीं
कर
सकेंगे.
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FIRST
PUBLISHED
:
July
13,
2024,
17:20
IST