
नई
दिल्ली.
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
आम
बजट
2024-25
को
देश
के
सामने
रख
दिया.
4800000
करोड़
के
इस
बजट
में
सरकार
ने
कई
मोर्चों
पर
लोगों
को
राहत
दी,
तो
कहीं
टैक्स
का
बोझ
बढ़ाकर
निराश
कर
दिया.
बजट
में
गरीब,
किसान
और
टैक्सपेयर्स
सभी
के
लिए
खास
ऐलान
किए
गए
हैं.
नौकरीपेशा
वर्ग
को
इनकम
टैक्स
में
राहत
मिली,
तो
कस्टम
ड्यूटी
कम
होने
से
सोना-चांदी
के
सामान
सस्ते
किए
गए.
आइये
एक
नजर
में
जानते
हैं
कि
इस
बजट
में
वित्त
मंत्री
ने
देशवासियों
को
क्या-क्या
दिया.
*
न्यू
टैक्स
रिजीम
में
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
50,000
रुपये
से
बढ़ाकर
75,000
रुपये
कर
दिया
गया.
*
पेंशनभोगियों
के
लिए
पारिवारिक
पेंशन
पर
कटौती
15,000
रुपये
से
बढ़ाकर
25,000
रुपये
की
गई.
*
न्यू
टैक्स
रिजीम
के
तहत
इनकम
टैक्स
स्लैब
में
बदलाव:
3-7
लाख
रुपये
के
बीच
की
आय
पर
5
प्रतिशत,
7-10
लाख
रुपये
पर
10
प्रतिशत,
10-12
लाख
रुपये
पर
15
प्रतिशत
टैक्स
*
नयी
कर
व्यवस्था
में
अब
वेतनभोगी
कर्मचारी
आयकर
में
17,500
रुपये
तक
की
बचत
कर
पाएंगे.
*
कैंसर
की
3
दवाओं
–
ट्रैस्टुजुमैबडेरक्सटेकन,
ओसिमर्टिनिब
और
डुर्वालुमाब
–
को
सीमा
शुल्क
से
पूरी
तरह
छूट
दी
गई.
इससे
यह
दवाएं
सस्ती
हो
गईं.
*
मोबाइल
फोन,
मोबाइल
सर्किट
बोर्ड
असेंबली
और
मोबाइल
चार्जर
पर
सीमा
शुल्क
घटाकर
15
प्रतिशत
किया
गया
है.
*
सोने
और
चांदी
पर
सीमा
शुल्क
घटाकर
6
प्रतिशत
और
प्लैटिनम
पर
6.4
प्रतिशत
किया
गया.
इससे
गोल्ड
और
सिल्वर
आयटम
के
दाम
कम
हो
जाएंगे.
*
शेयर
बाजार
में
फ्यूचर
एंड
ऑप्शन
ट्रेड
पर
लगने
वाले
सिक्योरिटी
ट्रांजेक्शन
टैक्स
को
बढ़ाकर
क्रमशः
0.02
प्रतिशत
और
0.1
प्रतिशत
किया
गया.
*
शेयरों
की
पुनर्खरीद
पर
होने
वाली
आय
पर
कर
लगाया
जाएगा.
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*
स्टार्टअप
को
बढ़ावा
देने
के
लिए
सभी
वर्ग
के
निवेशकों
के
लिए
एंजल
टैक्स
समाप्त
कर
दिया
गया.
*
विदेशी
कंपनियों
पर
कॉरपोरेट
कर
की
दर
40
से
घटाकर
35
प्रतिशत
करने
का
प्रस्ताव
दिया
गया.
*
अपील
में
लंबित
आयकर
विवादों
के
समाधान
के
लिए
‘विवाद
से
विश्वास’
योजना,
2024
लाई
जाएगी.
*
कर
न्यायाधिकरणों,
उच्च
न्यायालयों
और
सर्वोच्च
न्यायालय
में
प्रत्यक्ष
कर,
उत्पाद
शुल्क
और
सेवा
कर
से
संबंधित
अपील
दायर
करने
की
मौद्रिक
सीमा
बढ़ाकर
क्रमश:
60
लाख
रुपये,
दो
करोड़
रुपये
और
पांच
करोड़
रुपये
करने
का
प्रस्ताव
*
कुछ
वित्तीय
परिसंपत्तियों
पर
अल्पकालिक
लाभ
पर
20
प्रतिशत
कर
*
सभी
वित्तीय
और
गैर-वित्तीय
परिसंपत्तियों
पर
दीर्घकालिक
लाभ
पर
12.5
प्रतिशत
कर
*
सूचीबद्ध
शेयरों
से
हुए
1.25
लाख
रुपये
तक
के
दीर्घकालिक
पूंजीगत
लाभ
को
कर
छूट
दी
गई
*
ई-कॉमर्स
कंपनियों
पर
टीडीएस
की
दर
एक
से
घटाकर
0.1
प्रतिशत
की
गई
*
विवरण
दाखिल
करने
की
नियत
तिथि
तक
टीडीएस
के
भुगतान
में
देरी
को
अपराध
की
श्रेणी
से
मुक्त
किया
गया
*
आयकर
आकलन
को
तीन
साल
से
पांच
साल
तक
दोबारा
खोला
जा
सकता
है।
हालांकि
यह
उसी
समय
होगा
जब
बची
हुई
आय
50
लाख
रुपये
या
उससे
अधिक
हो
*
सरकार
आयकर
अधिनियम,
1961
की
व्यापक
समीक्षा
छह
महीने
में
पूरी
करेगी
*
जीएसटी
को
सरल
और
युक्तिसंगत
बनाया
जाएगा
ताकि
बाकी
क्षेत्रों
तक
इसका
विस्तार
किया
जा
सके
*
राजकोषीय
घाटा
वित्त
वर्ष
2024-25
में
जीडीपी
का
4.9
प्रतिशत
रहने
का
अनुमान,
अगले
साल
4.5
प्रतिशत
से
कम
रहने
का
अनुमान
*
बजट
में
विनिर्माण
एवं
सेवाओं
सहित
नौ
प्राथमिकता
वाले
क्षेत्रों
और
विकसित
भारत
के
लक्ष्य
को
हासिल
करने
के
लिए
अगली
पीढ़ी
के
सुधारों
की
रूपरेखा
दी
गई
*
बजट
में
रोजगार,
कौशल
विकास,
एमएसएमई,
मध्यम
वर्ग
पर
ध्यान
केंद्रित
किया
गया
Budget
2024
Highlight:
यहां
11
लाख
करोड़
रुपये
खर्च
करेगी
सरकार,
देश
के
विकास
की
नींव
होगी
मजबूत
*
कृषि
और
संबद्ध
क्षेत्रों
के
लिए
1.52
लाख
करोड़
रुपये
आवंटित
*
वित्त
वर्ष
2024-25
का
पूंजीगत
व्यय
11.11
लाख
करोड़
रुपये
निर्धारित
*
बिहार
में
कुछ
सिंचाई
और
बाढ़
रोकथाम
परियोजनाओं
के
लिए
11,500
करोड़
रुपये
की
वित्तीय
सहायता
*
बहुपक्षीय
विकास
एजेंसियों
के
माध्यम
से
आंध्र
प्रदेश
को
15,000
करोड़
रुपये
की
विशेष
वित्तीय
सहायता
(भाषा
से
इनपुट
के
साथ)
Tags:
Budget
session,
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FIRST
PUBLISHED
:
July
23,
2024,
17:58
IST