
नई
दिल्ली.
सरकार
ने
एक
ऐसा
कदम
उठाया
है
जो
लाखों
पेंशनधारकों
के
लिए
वरदान
साबित
होगा.
अब
कर्मचारी
पेंशन
योजना
(EPS)
के
तहत
पेंशनधारक
किसी
भी
बैंक
ब्रांच
से
अपनी
पेंशन
प्राप्त
कर
सकते
हैं.
इस
नई
व्यवस्था
से
उन्हें
ब्रांच
बदलने
या
पेंशन
ट्रांसफर
के
झंझट
से
मुक्ति
मिलेगी.
यह
न
केवल
समय
बचाएगा,
बल्कि
पेंशन
प्रक्रिया
को
आसान
और
सुगम
बनाएगा.
भारत
सरकार
के
श्रम
और
रोजगार
मंत्रालय
ने
पिछले
वर्ष
4
सितंबर
को
केंद्रीयकृत
पेंशन
पेमेंट
सिस्टम
(Centralised
Pension
Payments
System
–
CPPS)
के
तहत
यह
नई
सुविधा
लागू
करने
की
घोषणा
की.
इस
पहल
का
उद्देश्य
78
लाख
EPS
पेंशनधारकों
को
सुविधा
और
सहूलियत
देना
है.
अब
पेंशनधारकों
को
पेंशन
पाने
के
लिए
किसी
खास
बैंक
शाखा
में
जाना
अनिवार्य
नहीं
होगा.
पेंशन
सीधे
उनके
बैंक
खाते
में
तुरंत
जमा
हो
जाएगी.
पहले
क्या
होता
था?
पहले
की
व्यवस्था
कुछ
ऐसी
थी
कि
यदि
पेंशनधारक
रिटायरमेंट
के
बाद
किसी
नए
शहर
में
बस
जाते
थे,
तो
उन्हें
पेंशन
पेमेंट
ऑर्डर
(Pension
Payment
Order)
को
ट्रांसफर
करवाने
या
बैंक
बदलने
जैसी
लम्बे
प्रोसेस
से
होकर
गुजरना
पड़ता
था.
यह
प्रक्रिया
समय
लेने
वाली
और
परेशानी
भरी
थी.
लेकिन
CPPS
के
लागू
होने
के
बाद
यह
सब
इतिहास
बन
जाएगा.
ये
भी
पढ़ें
–
पेड़
है
या
पेंशन
स्कीम?
एक
बार
लगाएं
100
साल
तक
होगी
कमाई…
लेकिन
इन
बातों
का
रखें
ध्यान
इसके
अलावा,
पहले
प्रत्येक
क्षेत्रीय
EPFO
कार्यालय
ने
केवल
3-4
बैंकों
के
साथ
अलग-अलग
समझौते
किए
हुए
थे.
नई
प्रणाली
के
तहत
इस
प्रक्रिया
को
भी
खत्म
कर
दिया
जाएगा.
अब
पेंशनधारक
देश
के
किसी
भी
बैंक
या
उसकी
किसी
भी
ब्रांच
से
पेंशन
प्राप्त
कर
सकते
हैं.
केंद्रीय
मंत्री
मनसुख
मांडविया
ने
इस
पहल
को
पेंशनधारकों
की
लंबे
समय
से
चली
आ
रही
समस्याओं
का
समाधान
बताया.
उन्होंने
कहा
कि
यह
कदम
EPFO
को
अधिक
मजबूत,
उत्तरदायी
और
तकनीकी
रूप
से
सक्षम
संगठन
में
बदलने
के
प्रयास
का
हिस्सा
है.
यह
पहल
न
केवल
पेंशन
वितरण
को
प्रभावी
बनाएगी,
बल्कि
इसे
देशभर
में
कहीं
भी
सरल
और
सुलभ
बनाएगी.
यह
नई
व्यवस्था
पेंशनधारकों
के
लिए
एक
बड़ा
बदलाव
लाएगी.
अब
वे
अपने
पेंशन
संबंधी
कार्यों
के
लिए
निर्भर
नहीं
रहेंगे,
और
उन्हें
किसी
प्रकार
की
प्रशासनिक
दिक्कतों
का
सामना
नहीं
करना
पड़ेगा.
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National
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FIRST
PUBLISHED
:
January
2,
2025,
14:58
IST