
हाइलाइट्स
सरकारी
कर्मचारियों
के
एनपीएस
खाते
में
योगदान
पर
पहले
ही
14
फीसदी
कर
छूट
है;
अभी
तक
प्राइवेट
सेक्टर
के
कर्मचारियों
के
एनपीएस
खाते
में
योगदान
पर
10%
छूट
मिलती
थी.
अंशदान
पर
टैक्स
छूट
देने
से
वे
कर्मचारियों
के
एनपीएस
खाते
में
ज्यादा
पैसा
जमा
कराने
को
प्रोत्साहित
होंगे.
नई
दिल्ली.
नेशनल
पेमेंट
सिस्टम
(NPS)
को
लेकर
बजट
में
कोई
बड़ी
घोषणा
नहीं
हुई
है.
जो
बड़ी
बात
बजट
(Budget
2024)
में
एनपीएस
को
लेकर
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
(Nirmala
Sitharaman)
ने
कही,
वो
ये
है
कि
एनपीएस
में
निजी
क्षेत्र
के
नियोक्ताओं
द्वारा
किए
जाने
वाले
योगदान
के
लिए
दी
जाने
वाली
कटौती
को
कर्मचारी
के
वेतन
के
10
फीसदी
से
बढ़ाकर
14
फीसदी
कर
दिया
गया
है.
यानी
अब
प्राइवेट
कंपनियां
और
नियोक्ता
भी
सरकारी
कंपनियों
की
तरह
अपने
कर्मचारियों
के
एनपीएस
खाते
में
उनके
कुल
वेतन
का
14
फीसदी
योगदान
करने
पर
टैक्स
छूट
प्राप्त
कर
सकेंगे.
अभी
तक
10
फीसदी
तक
योगदान
पर
ही
टैक्स
छूट
दी
जाती
है.
बजट
में
नियोक्ताओं
को
14
फीसदी
तक
अंशदान
पर
टैक्स
छूट
देने
से
वे
कर्मचारियों
के
एनपीएस
खाते
में
ज्यादा
पैसा
जमा
कराने
को
प्रोत्साहित
होंगे.
इससे
कर्मचारियों
के
रिटायरमेंट
खाते
में
ज्यादा
पैसे
जमा
होंगे.
यानी
अप्रत्यक्ष
रूप
से
कर्मचारियों
को
भी
फायदा
होगा.
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NPS
वात्सल्या:
एक
स्कीम
जो
है
आपके
बच्चों
के
लिए,
बजट
2024
में
हुआ
ऐलान
यह
है
नियम
एनपीएस
के
तहत,
कॉर्पोरेट
या
नियोक्ता
कर्मचारियों
के
एनपीएस
खातों
में
जमा
की
गई
राशि
पर
कर
छूट
का
दावा
कर
सकते
हैं.
अब
तक
वेतन
(मूल
और
महंगाई
भत्ता)
के
10
फीसदी
(सरकारी
कर्मचारियों
के
मामले
में
14
फीसदी)
तक
नियोक्ता
का
योगदान
आयकर
अधिनियम,
1961
की
धारा
36(1)(iv)(a)
के
तहत
कॉर्पोरेट
के
लाभ
और
हानि
(P&L)
खाते
से
‘व्यावसायिक
व्यय’
के
रूप
में
काटने
की
छूट
थी.
अब
सरकारी
कर्मचारियों
की
तरह
ही
प्राइवेट
कर्मचारियों
के
मामले
में
भी
14
फीसदी
के
अंशदान
पर
कर
छूट
मिलेगी.
कर्मचारी
भी
धारा
80CCD(2)
के
तहत
अपने
वेतन
के
10
फीसदी
तक
के
अपने
नियोक्ता
के
योगदान
पर
कर
छूट
का
दावा
कर
सकते
हैं,
चाहे
वे
कोई
भी
कर
व्यवस्था
चुनें.
NPS
पर
कर्मचारियों
को
मिलने
वाली
छूट
आयकर
अधिनियम,
1961
की
धारा
80CCD
(1),
धारा
80CCD
(1B),
और
धारा
80CCD
(2)
के
तहत
एनपीएस
में
किए
गए
निवेश
पर
टैक्स
छूट
मिलती
है.
सेक्शन
80सीसीडी
(1बी)
के
तहत
आप
एनपीएस
में
निवेश
कर
वार्षिक
50,000
रुपये
की
टैक्स
कटौती
के
हकदार
हो
सकते
हैं.
यह
80सी
के
1,50,000
लाख
रुपये
की
कर
छूट
मिलती
है.
एक
वेतनभोगी
कर्मचारी
के
लिए,
निवेश
की
गई
राशि
या
मूल
वेतन
का
10
फीसदी
हिस्सा
+
डीए
को
कटौती
योग्य
राशि
माना
गया
है.
स्व-व्यवसायी
निवेशकों
के
लिए
निवेश
की
गई
राशि
या
सकल
आय
के
20%
हिस्से
में
से
जो
भी
कम
हो,
उसे
कटौती
का
दावा
करने
के
लिए
योग्य
राशि
माना
गया
है.
निकासी
पर
टैक्स
छूट
एनपीएस
टिअर-1
अकाउंट
से
निकाली
गई
पूरी
रकम
को
टैक्स
से
छूट
मिलती
है.
यहां
यह
जान
लेना
जरूरी
है
कि
निवेशक
एनपीएस
टियर
1
खाते
से
60
वर्ष
की
आयु
से
पहले
केवल
विशिष्ट
उद्देश्यों
के
लिए
ही
पैसे
निकाल
सकते
हैं.
कुल
निवेश
की
गई
राशि
के
25
फीसदी
हिस्से
तक
निकाली
गई
राशि
पर
ही
टैक्स
छूट
मिलती
है,
उससे
ज्यादा
पर
नहीं.
वहीं,
अगर
आप
टिअर-2
अकाउंट
से
पैसे
निकालते
हैं
तो
निकाली
गई
रकम
को
टैक्सेबल
इनकम
माना
जाएगा.
इस
इनकम
पर
आपको
आपके
स्लैब
के
हिसाब
टैक्स
लगेगा.
Tags:
Budget
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Nirmala
Sitharaman,
New
Pension
Scheme
FIRST
PUBLISHED
:
July
23,
2024,
13:44
IST