
नई
दिल्ली.
आज
मोदी
सरकार
ने
2024
के
लोकसभा
चुनावों
के
बाद
पहला
पूर्ण
बजट
पेश
किया.
इस
बजट
में
नाबालिगों
के
लिए
राष्ट्रीय
पेंशन
योजना
(NPS
वात्सल्या)
की
घोषणा
की
गई
है.
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
इस
योजना
के
बारे
में
बताया
कि
यह
स्कीम
बच्चे
के
18
साल
के
हो
जाने
पर
सामान्य
NPS
में
बदल
दी
जाएगी.
माता-पिता
अब
अपने
बच्चों
के
भविष्य
के
लिए
एक
पेंशन
योजना
बना
सकते
हैं.
NPS
वात्सल्या
योजना
के
तहत
माता-पिता
और
अभिभावक
योगदान
कर
सकते
हैं,
ताकि
बच्चों
का
भविष्य
सुरक्षित
हो
सके.
NPS
वात्सल्या
क्या
है?
NPS
वात्सल्या
नाबालिगों
के
लिए
एक
योजना
है,
जिसमें
माता-पिता
और
अभिभावक
योगदान
कर
सकते
हैं.
इस
योजना
को
बच्चे
के
18
साल
के
होने
पर
सामान्य
NPS
में
बदल
दिया
जाएगा.
बता
दें
कि
NPS
को
केंद्रीय
सरकार
द्वारा
शुरू
किया
गया
था,
ताकि
व्यक्तियों
को
पेंशन
के
रूप
में
आय
प्राप्त
हो
सके
और
वे
अपनी
सेवानिवृत्ति
की
जरूरतों
को
पूरा
कर
सकें.
पेंशन
फंड
नियामक
और
विकास
प्राधिकरण
(PFRDA)
NPS
को
PFRDA
अधिनियम,
2013
के
तहत
नियंत्रित
और
प्रशासित
करता
है.
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भूचाल
NPS
के
लिए
कौन
पात्र
है?
यदि
आप
भारत
के
नागरिक
हैं,
चाहे
आप
निवासी
हों,
अनिवासी
हों
या
भारत
के
विदेशी
नागरिक
हों,
और
निम्नलिखित
शर्तें
पूरी
करते
हैं,
तो
आप
अपना
NPS
खाता
खोल
सकते
हैं:
-
आपकी
आयु
आवेदन
जमा
करने
की
तिथि
पर
18
से
70
वर्ष
के
बीच
होनी
चाहिए. -
आप
PoP
/
PoP-SP
के
माध्यम
से
या
ऑनलाइन
e-NPS
के
माध्यम
से
आवेदन
कर
सकते
हैं.
ऑनलाइन
NPS
खोलने
की
चरण-दर-चरण
प्रक्रिया
1.
आधिकारिक
eNPS
वेबसाइट
(https://enps.
nsdl.com/eNPS/NationalPension-System.html)
या
किसी
अधिकृत
बैंक
या
वित्तीय
संस्थान
की
वेबसाइट
पर
जाएं
जो
NPS
सेवाएं
प्रदान
करता
है.
2.
‘पंजीकरण’
पर
क्लिक
करें
और
‘न्यू
रजिस्ट्रेशन’
चुनें.
3.
आवेदक
को
अपना
आधार
या
पैन
नंबर,
मोबाइल
नंबर
और
ईमेल
आईडी
प्रदान
करना
होगा.
4.
उसे
NPS
खाता
विवरण
को
बनाए
रखने
के
लिए
तीन
केंद्रीय
रिकॉर्डकीपिंग
एजेंसियों
में
से
एक
को
चुनना
होगा.
5.
OTP
वेरिफिकेशन
के
बाद
मांगी
गई
निजी
जानकारी
देनी
होंगी.
Tags:
Budget
session,
National
pension
FIRST
PUBLISHED
:
July
23,
2024,
13:29
IST