नई
दिल्ली.
ईडी
ने
कहा
कि
उसने
दिल्ली
उत्पाद
शुल्क
नीति
मामले
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
मामले
में
अपराध
की
कथित
आमदनी
के
बारे
में
दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
और
हवाला
ऑपरेटरों
के
बीच
चैट
की
खोज
की
है.
सेंट्रल
जांच
एजेंसी
का
दावा
है
कि
केजरीवाल
के
अपने
डिवाइस
का
पासवर्ड
शेयर
करने
से
इनकार
करने
के
बाद
हवाला
ऑपरेटरों
के
डिवाइस
से
चैट
बरामद
की
गईं.
‘हिंदुस्तान
टाइम्स’
की
एक
रिपोर्ट
के
मुताबिक
इस
मामले
में
ईडी
द्वारा
उनकी
गिरफ्तारी
की
वैधता
को
चुनौती
देने
वाली
अरविंद
केजरीवाल
की
याचिका
पर
सुनवाई
के
दौरान
यह
दलील
दी
गई.
जस्टिस
संजीव
खन्ना
और
जस्टिस
दीपांकर
दत्ता
की
सुप्रीम
कोर्ट
की
पीठ
ने
अरविंद
केजरीवाल
की
ओर
से
पेश
हुए
सीनियर
वकील
अभिषेक
सिंघवी
और
और
ईडी
की
ओर
से
पेश
अतिरिक्त
सॉलिसिटर
जनरल
एसवी
राजू
को
सुनने
के
बाद
अपना
फैसला
सुरक्षित
रख
लिया.
पीठ
ने
अपने
आदेश
में
कहा
कि
‘तर्क
सुने
गए.
फैसला
सुरक्षित.
इसके
बावजूद
और
अधिकारों
और
विवादों
पर
प्रतिकूल
प्रभाव
डाले
बिना
अपीलकर्ता
कानून
के
मुताबिक
जमानत
मांगने
के
लिए
ट्रायल
कोर्ट
में
जा
सकता
है.’
गौरतलब
है
कि
दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
को
मनी
लॉन्ड्रिंग
मामले
में
21
मार्च
को
गिरफ्तार
किया
गया
था.
सुप्रीम
कोर्ट
ने
उन्हें
लोकसभा
चुनाव
में
प्रचार
के
लिए
10
मई
से
1
जून
तक
अंतरिम
जमानत
दी
थी.
सुप्रीम
कोर्ट
ने
उन्हें
2
जून
को
सरेंडर
करने
का
आदेश
दिया
है.
ईडी
ने
केजरीवाल,
आप
के
खिलाफ
चार्जशीट
दायर
की
ईडी
ने
दिल्ली
शराब
नीति
2021-22
में
कथित
अनियमितताओं
के
मामले
में
पीएमएलए
के
तहत
अरविंद
केजरीवाल
और
आम
आदमी
पार्टी
के
खिलाफ
अपना
आरोप
पत्र
दायर
किया
है.
जिससे
यह
पहली
राजनीतिक
पार्टी
बन
गई
है,
जिससे
एक
आरोप
पत्र
में
आरोपी
के
रूप
में
नामित
किया
गया
है.
इस
पूरे
मामले
से
परिचित
एक
अधिकारी
ने
कहा
कि
‘मजबूत
सबूतों
के
आधार
पर
एक
बड़ी
चार्जशीट
दायर
की
गई
है.’
जिसमें
कहा
गया
है
कि
अरविंद
केजरीवाल
मुख्य
साजिशकर्ता
हैं.
जिन्होंने
दिल्ली
के
सीएम
के
रूप
में
अपने
पद
का
इस्तेमाल
मनी
लॉन्ड्रिंग
के
अपराध
को
सुविधाजनक
बनाने
के
लिए
किया
था.
अधिकारी
ने
कहा
कि
‘आप
को
पीएमएलए
के
तहत
आरोपी
के
रूप
में
नामित
किया
गया
है
क्योंकि
यह
शराब
नीति
से
हुई
अपराध
की
आय
का
प्रमुख
लाभार्थी
था.
कुछ
शराब
व्यापारियों
को
फायदा
पहुंचाने
के
बदले
ली
गई
100
करोड़
रुपये
की
रिश्वत
में
से
कम
से
कम
45
करोड़
रुपये
का
इस्तेमाल
AAP
के
गोवा
चुनाव
अभियान
के
लिए
किया
गया
था.
राष्ट्रीय
संयोजक
और
पार्टी
की
राष्ट्रीय
कार्यकारिणी
के
सदस्य
के
रूप
में
अरविंद
केजरीवाल
अंततः
अवैध
धन
के
उपयोग
और
उसको
हासिल
करने
के
लिए
जिम्मेदार
थे.’
यह
आरोप
पत्र
नवंबर
2022
से
उत्पाद
शुल्क
मामले
में
पीएमएलए
के
तहत
ईडी
द्वारा
दायर
सीरिज
में
आठवां
है.
Tags:
Arvind
kejriwal,
Enforcement
directorate,
Supreme
Court
FIRST
PUBLISHED
:
May
17,
2024,
20:21
IST