गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में केंद्र के खिलाफ मुकदमा वापस

गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में केंद्र के खिलाफ मुकदमा वापस


नई
दिल्ली.

एक
महत्वपूर्ण
कानूनी
कदम
के
तहत,
राजस्थान
की
भजनलाल
सरकार
ने
गजेंद्र
सिंह
शेखावत
के
फोन
टैपिंग
मामले
में
केंद्र
सरकार
के
खिलाफ
पिछले
गहलोत
सरकार
द्वारा
दायर
मुकदमे
को
वापस
लेने
का
निर्णय
लिया
है.
राजस्थान
के
अतिरिक्त
महाधिवक्ता
शिव
मंगल
शर्मा
ने
इस
मामले
में
आवेदन
दायर
करते
हुए
कहा
है
कि
इस
मुकदमे
में
कोई
मेरिट
नहीं
है
और
इसे
वापस
लिया
जाना
चाहिए.

मूल
मुकदमा
भारतीय
संविधान
के
अनुच्छेद
131
के
तहत
दायर
किया
गया
था,
जिसमें
केवल
राजस्थान
राज्य
को
एफआईआर
संख्या
50/2021,
दिनांक
25.03.2021,
जो
पी.एस.
क्राइम
ब्रांच,
नई
दिल्ली
द्वारा
दर्ज
की
गई
थी,
से
संबंधित
मामलों
की
जांच
और
अभियोजन
का
अधिकार
होने
की
घोषणा
की
गई
थी.
एफआईआर
में
भारतीय
दंड
संहिता
की
धारा
409/120बी
और
भारतीय
तार
अधिनियम,
1885
की
धारा
26,
आईटी
अधिनियम,
2000
की
धारा
72
और
72ए
के
तहत
आरोप
शामिल
थे.

पिछली
गहलोत
सरकार
ने
तर्क
दिया
था
कि
दिल्ली
पुलिस
के
पास
क्षेत्राधिकार
नहीं
है
और
केवल
राजस्थान
पुलिस
को
इस
एफआईआर
की
जांच
करनी
चाहिए,
और
दिल्ली
में
कार्यवाही
पर
रोक
लगाने
की
मांग
की
थी.
हाल
ही
में
05.02.2024
के
सुप्रीम
कोर्ट
के
आदेश
में,
राजस्थान
राज्य
ने
यह
तय
करने
के
लिए
अतिरिक्त
समय
मांगा
था
कि
क्या
वे
मूल
मुकदमे
को
जारी
रखना
चाहते
हैं.

विचार-विमर्श
के
बाद,
शिव
मंगल
शर्मा
ने
सरकार
को
सलाह
दी
कि
उन्होंने
मुकदमा
वापस
लेने
का
निर्णय
लिया
है.
आवेदन
में
माननीय
न्यायालय
से
मूल
मुकदमे
को
वापस
लेने
की
अनुमति
मांगी
गई
है.
शिव
मंगल
शर्मा
के
अनुसार,
याचिकाओं,
रिकॉर्डों
और
मामले
की
समग्र
तथ्यों
और
परिस्थितियों
की
जांच
के
बाद,
यह
मुकदमा
नहीं
टिकता
और
इसे
आगे
बढ़ाने
से
कोई
प्रभावी
उद्देश्य
पूरा
नहीं
होगा.
इसलिए,
न्याय
के
हित
में
और
माननीय
न्यायालय
का
कीमती
समय
बचाने
के
लिए,
राज्य
सरकार
ने
मुकदमा
वापस
लेने
का
निर्णय
लिया
है.

Tags:

Bhajan
Lal
Sharma
,

Delhi
police
,

Gajendra
Singh
Shekhawat