बाप ने तो बहुत बचाया, पर बेटे ने फंसा डाला! पोर्शे कांड में पबवाले भी गिरफ्तार

बाप ने तो बहुत बचाया, पर बेटे ने फंसा डाला! पोर्शे कांड में पबवाले भी गिरफ्तार


पुणे.

पोर्शे
कार
से
2
लोगों
को
कुचले
जाने
के
मामले
में
पुणे
पुलिस
ताबड़तोड़
एक्शन
कर
रही
है.
इस
मामले
में
कार
चला
रहे
नाबालिग
आरोपी
के
पिता
को
गिरफ्तार
करने
के
बाद
अब
पुलिस
ने
पब
के
3
मैनेजरों
को
गिरफ्तार
कर
लिया.
इस
बीच
आरोपी
ने
पुलिस
की
पूछताछ
में
अपने
पिता
को
लेकर
कई
चौंकाने
वाले
खुलासे
किए
हैं.

पुणे
पुलिस
पोर्शे
कार
चला
रहे
नाबालिग
आरोपी
को
शराब
देने
के
आरोप
में
इन
तीनों
को
गिरफ्तार
किया
है.
दरअसल
इनके
पब
में
ही
बैठकर
नाबालिग
आरोपी
ने
शराब
पी
थी
और
फिर
वहां
से
देर
रात
निकलने
बाद
उसने
अपनी
तेज
रफ्तार
कार
से
एक
मोटरसाइकिल
को
टक्कर
मार
दी
थी.
यह
टक्कर
इतनी
जोरदार
थी
कि
बाइक
पर
सवार
युवक
और
युवती
की
मौके
पर
ही
मौत
हो
गई.


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आर्मी

पुलिस
ने
इस
मामले
में
कार
चला
रहे
नाबालिग
आरोपी
को
घटनास्थल
से
ही
हिरासत
में
ही
ले
लिया
था.
इस
बीच
खबर
है
कि
इस
आरोपी
ने
पुलिस
की
पूछताछ
में
कई
चौंकाने
वाले
खुलासे
किए
हैं.
पुणे
पुलिस
के
सूत्रों
के
मुताबिक,
आरोपी
ने
बताया
है
कि
उसके
पिता
विशाल
अग्रवाल
को
शराब
पार्टी
करने
की
पूरी
जानकारी
थी
और
उसने
पिता
ने
ही
इस
पार्टी
की
इजाजत
दी
थी.

इसके
साथ
ही
उसने
बताया
कि
उसने
कभी
कार
चलाने
की
ट्रेनिंग
नहीं
ली
थी.
फिर
भी
शराब
नशे
में
धुत्त
होकर
200
किलोमीटर
प्रति
घंटा
की
रफ्तार
से
कार
दौड़ा
रहा
था.


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कोर्ट
में
खुद
पर
ले
लिया
ऐसा
इल्जाम,
पलट
सकता
है
पूरा
केस!

पुलिस
ने
इस
मामले
में
नाबालिग
आरोपी
के
पिता
को
मंगलवार
सुबह
ही
हिरासत
में
ले
लिया.
वह
शहर
का
बड़ा
रियल
एस्टेट
कारोबारी
है.
पुलिस
कमिश्नर
अमितेश
कुमार
ने
कहा,
‘हमने
छत्रपति
संभाजीनगर
से
किशोर
के
पिता
को
हिरासत
में
लिया
है
और
उन्हें
पुणे
लाया
जा
रहा
है.
उनके
खिलाफ
दर्ज
मामले
में
उन्हें
गिरफ्तार
किया
जाएगा.’

पता
चला
है
कि
इस
कार
का
रजिस्ट्रेशन
भी
नहीं
हुआ
था,
नाबालिग
होने
की
वजह
से
आरोपी
का
ड्राइविंग
लाइसेंस
भी
बना
था.
नाबालिग
के
पिता
के
खिलाफ
दर्ज
एफआईआर
के
मुताबिक,
आरोपी
के
पिता
ने
यह
जानते
हुए
भी
कि
उसके
बेटे
के
पास
वैध
ड्राइविंग
लाइसेंस
नहीं
है,
उसे
कार
दे
दी
जिससे
उसकी
जान
खतरे
में
डाली.
इसके
साथ
ही
उसे
पार्टी
करने
की
भी
इजाजत
दे
दी,
जबकि
वह
जानता
था
कि
उसका
बेटा
शराब
पीता
है.’

ऐसे
में
यह
मामला
बड़ा
ही
संगीन
बन
जाता
है.
हालांकि
इसमें
नाबालिग
आरोपी
को
जब
जुवेनाइल
कोर्ट
में
पेश
किया
गया
तो
वहां
से
उसे
तुरंत
ही
जमानत
मिल
गई.
जुवेनाइल
बोर्ड
ने
उसे
आरटीओ
जाकर
ट्रैफिक
नियम
पढ़ने,
इस
हादसे
पर
एक
निबंध
लिखने
और
15
दिन
के
अंदर
एक
प्रेजेंटेशन
देने
का
निर्देश
दिया
है.

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