
नई
दिल्ली:
दिल्ली
शराब
नीति
से
जुड़े
सीबीआई
मामले
में
मनीष
सिसोदिया
को
बुधवार
को
भी
राहत
नहीं
मिली.
दिल्ली
के
पूर्व
उप
मुख्यमंत्री
मनीष
सिसोदिया
वीडियो
कांफ्रेंसिंग
के
जरिए
आज
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
में
पेश
हुए.
इसके
बाद
अदालत
ने
मनीष
सिसोदिया
की
न्यायिक
हिरासत
30
मई
तक
बढ़ा
दी
है.
इसका
मतलब
है
कि
अब
मनीष
सिसोदिया
दिल्ली
में
वोटिंग
से
पहले
जेल
से
बाहर
नहीं
आ
पाएंगे.
बता
दें
कि
दिल्ली
में
25
मई
को
लोकसभा
चुनाव
के
लिए
वोटिंग
है.
अब
अगली
सुनवाई
30
मई
को
होगी.
इससे
पहले
दिल्ली
शराब
घोटाला
केस
से
जुड़े
ईडी
मामले
में
भी
मनीष
सिसोदिया
21
मई
तक
न्यायिक
हिरासत
के
तहत
जेल
में
बंद
हैं.
बुधवार
को
जब
मनीष
सिसोदिया
की
न्यायिक
हिरासत
पर
सुनवाई
हो
रही
थी,
तभी
आरोपियों
के
वकील
ने
कोर्ट
को
बताया
कि
चार्ज
फ्रेम
करने
पर
सुनवाई
शुरू
करने
के
फैसले
को
चुनौती
देने
वाली
याचिका
पर
दिल्ली
हाईकोर्ट
में
मामले
में
24
मई
को
सुनवाई
होनी
है.
बता
दें
कि
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
सीबीआई
केस
में
चार्ज
फ्रेम
करने
पर
सुनवाई
शुरू
करने
पर
रोक
लगाई
हुई
है.
राष्ट्रीय
राजधानी
क्षेत्र
दिल्ली
(जीएनसीटीडी)
की
आबकारी
नीति
के
निर्माण
और
कार्यान्वयन
में
कथित
अनियमितताओं
से
संबंधित
एक
मामले
की
जांच
के
दौरान
केंद्रीय
अन्वेषण
ब्यूरो
(सीबीआई)
ने
पहले
ही
मनीष
सिसोदिया
को
गिरफ्तार
कर
लिया
था.
वह
फिलहाल
दोनों
मामलों
(ईडी
और
सीबीआई)
में
न्यायिक
हिरासत
में
हैं.
इससे
पहले
कथित
आबकारी
नीति
घोटाले
से
संबंधित
मनी
लॉन्ड्रिंग
मामले
में
आम
आदमी
पार्टी
नेता
मनीष
सिसोदिया
की
न्यायिक
हिरासत
21
मई
तक
है.
विशेष
न्यायाधीश
कावेरी
बावेजा
ने
ईडी
मामले
में
मनीष
सिसोदिया
की
न्यायिक
हिरासत
बढ़ा
दी
थी.
बता
दें
कि
प्रवर्तन
निदेशालय
(ईडी)
ने
पिछले
साल
नौ
मार्च
को
शराब
नीति
मामले
में
दिल्ली
के
पूर्व
उपमुख्यमंत्री
को
गिरफ्तार
किया
था.
FIRST
PUBLISHED
:
May
15,
2024,
11:13
IST