हाइलाइट्स
शीना
बोरा
हत्याकांड
में
इंद्राणी
मुखर्जी
मुख्य
आरोपी
है.इंद्राणी
मुखर्जी
पर
अपनी
ही
बेटी
की
हत्या
करने
का
आरोप
है.ट्रायल
कोर्ट
ने
इंद्राणी
को
इटली,
ब्रिटेन
जाने
की
इजाजत
दे
दी
थी.
बंबई
हाईकोर्ट
ने
शीना
बोरा
हत्याकांड
में
आरोपी
इंद्राणी
मुखर्जी
की
यूरोप
यात्रा
पर
रोक
लगा
दी
है.
इससे
पहले
स्पेशल
कोर्ट
ने
उसे
विदेश
यात्रा
की
अनुमति
दे
दी
थी.
इंद्राणी
मुखर्जी
पर
2012
में
अपनी
बेटी
शीना
बोरा
की
हत्या
का
आरोप
है
और
वह
फिलहाल
जमानत
पर
जेल
से
बाहर
है.
न्यायमूर्ति
एस
वी
कोतवाल
की
एकल
पीठ
ने
कहा
कि
विशेष
अदालत
के
आदेश
के
खिलाफ
सीबीआई
की
याचिका
पर
न्यायमूर्ति
एस
सी
चांडक
की
नियमित
पीठ
के
समक्ष
29
जुलाई
को
सुनवाई
की
जाएगी.
न्यायमूर्ति
चांडक
मंगलवार
को
उपलब्ध
नहीं
थे.
सीबीआई
ने
न्यायमूर्ति
कोतवाल
की
वैकल्पिक
पीठ
के
समक्ष
याचिका
पर
तत्काल
सुनवाई
की
मांग
की
थी.
हालांकि
न्यायमूर्ति
कोतवाल
ने
कहा
कि
बेहतर
होगा
कि
याचिका
पर
नियमित
पीठ
सुनवाई
करे.
उन्होंने
कहा
कि
तब
तक
विशेष
अदालत
के
आदेश
पर
अंतरिम
रोक
लगाई
जाती
है.
इंद्राणी
के
वकील
रंजीत
सांगले
ने
हाईकोर्ट
को
बताया
कि
वह
वैसे
भी
यात्रा
नहीं
कर
सकती,
क्योंकि
उसके
पास
पासपोर्ट
नहीं
है.
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बजट
में
किसे
मिला
कितना
पैसा
देश
छोड़ने
की
इजाजत
उचित
नहीं…
विशेष
सीबीआई
अदालत
ने
19
जुलाई
को
इंद्राणी
को
अगले
तीन
महीनों
के
दौरान
बीच-बीच
में
दस
दिनों
के
लिए
यूरोप
(स्पेन
और
ब्रिटेन
)
की
यात्रा
करने
की
अनुमति
दी
थी.
जांच
एजेंसी
के
वकील
श्रीराम
शिरसाट
ने
मंगलवार
को
अदालत
को
बताया
कि
इंद्राणी
हत्या
के
एक
मामले
में
मुख्य
आरोपी
है,
जिसकी
सुनवाई
अभी
जारी
है.
उन्होंने
दलील
दी
कि
इस
समय
आरोपी
को
देश
छोड़ने
की
इजाजत
देना
उचित
नहीं
होगा.
शर्तों
पर
मिली
जमानत…
विशेष
अदालत
ने
अनुमति
देते
हुए
इंद्राणी
पर
कुछ
शर्तें
भी
लगाई
थीं.
अदालत
ने
कहा
कि
अपनी
यात्रा
के
दौरान
उन्हें
कम
से
कम
एक
बार
भारतीय
दूतावास
या
उसके
संबद्ध
राजनयिक
मिशन
के
कार्यालय
में
उपस्थित
होना
होगा
और
उपस्थिति
प्रमाण
पत्र
प्राप्त
करना
होगा.
अदालत
ने
उसे
दो
लाख
रुपये
की
राशि
जमा
करने
का
भी
निर्देश
दिया.
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FIRST
PUBLISHED
:
July
23,
2024,
19:24
IST