
नई
दिल्ली.
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
सोमवार
को
ट्रायल
कोर्ट
के
उस
आदेश
को
चुनौती
देने
वाली
प्रवर्तन
निदेशालय
(ईडी)
की
याचिका
पर
सुनवाई
7
अगस्त
तक
के
लिए
स्थगित
कर
दी,
जिसमें
दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
को
नियमित
जमानत
दी
गई
थी.
मामले
की
सुनवाई
न्यायमूर्ति
नीना
नीना
बंसल
कृष्णा
की
अगुवाई
वाली
पीठ
ने
की.
आपको
बता
दें
कि
हाल
ही
में
सुप्रीम
कोर्ट
ने
ईडी
के
शराब
घोटाला
मामले
में
केजरीवाल
को
अंतरिम
जमानत
दी
थी.
बावजूद
इसके
केजरीवाल
तिहाड़
जेल
से
बाहर
नहीं
आ
सके
क्योंकि
वह
सीबीआई
वाले
केस
में
भी
न्यायिक
हिरासत
में
हैं.
हाईकोर्ट
में
केजरीवाल
की
याचिका
पर
सुनवाई
के
दौरान
ईडी
की
तरफ
से
एडिशनल
सॉलिसिटर
जनरल
(एएसजी)
एसवी
राजू,
जबकि
वरिष्ठ
वकील
अभिषेक
मनु
सिंघवी
और
विक्रम
चौधरी
केजरीवाल
की
ओर
से
कोर्ट
में
पेश
हुए.
केजरीवाल
के
वकील
विक्रम
चौधरी
ने
कहा
कि
कल
यानी
रविवार
देर
रात
को
ईडी
ने
जवाब
दाखिल
किया,
जिसे
हम
पढ़
नहीं
सके.
जबकि
हमने
सुप्रीम
कोर्ट
के
अंतरिम
आदेश
को
भी
अदालत
के
सामने
रखा
है.
केजरीवाल
के
वकील
अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
भी
हाईकोर्ट
के
सामने
दलील
दी
कि
हमें
2
हफ्ते
के
बाद
केस
की
सुनवाई
होनी
चाहिए.
सिंघवी
की
इस
दलील
को
कोर्ट
ने
मान
लिया
और
अब
7
अगस्त
को
मामले
की
अगली
सुनवाई
होगी.
दिल्ली
शराब
घोटाले
से
जुड़े
मनी
लांड्रिंग
के
मामले
में
दिल्ली
के
सीएम
अरविंद
केजरीवाल
को
निचली
अदालत
से
मिली
जमानत
को
रद्द
करने
की
मांग
वाली
ED
की
याचिका
पर
दिल्ली
हाईकोर्ट
में
सोमवार
को
सुनवाई
हुई.
फिलहाल
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
निचली
अदालत
के
जमानत
के
आदेश
पर
अंतरिम
रोक
लगाई
हुई
है.
चौधरी
ने
कोर्ट
में
दलील
दी
कि
ईडी
ने
रविवार
रात
11
बजे
एक
जवाब
दिया
है.
वह
केजरीवाल
को
अंतरिम
जमानत
देने
के
सुप्रीम
कोर्ट
के
आदेश
के
अस्तित्व
पर
जोर
दिया
गया,
जो
कि
जरूरी
था
रिकॉर्ड
पर
लाया
जाना.
इसके
अलावा
उन्होंने
इसका
जवाब
दाखिल
करने
की
आवश्यकता
का
भी
उल्लेख
किया.
दलीलों
पर
विचार
करने
के
बाद,
अदालत
ने
मामले
को
स्थगित
करने
का
फैसला
किया
और
अगली
सुनवाई
7
अगस्त
के
लिए
तय
की
है.
Tags:
Abhishek
Manu
Singhvi,
Arvind
kejriwal,
DELHI
HIGH
COURT
FIRST
PUBLISHED
:
July
15,
2024,
18:10
IST