हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण हाई कोर्ट ने किया खारिज, इन भर्तियों पर पड़ेगा असर

हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण हाई कोर्ट ने किया खारिज, इन भर्तियों पर पड़ेगा असर


चंडीगढ़.

हरियाणा
में
सरकारी
नौकरियों
में
अतिरिक्त
5
अंक
देने
का
प्रावधान
खत्म
कर
दिया
गया
है.
पंजाब-हरियाणा
हाई
कोर्ट
ने
शुक्रवार
को
अहम
फैसला
सुनाया.
कोर्ट
ने
सामाजिक-आर्थिक
आधार
पर
आरक्षण
को
असंवैधानिक
करार
दिया.
सामाजिक-आर्थिक
आधार
पर
अंक
देने
का
प्रावधान
था.
सरकारी
नौकरी
के
लिए
5
अंक
दिए
जाते
थे.
इसके
खिलाफ
हाईकोर्ट
में
काफी
याचिकाएं
दाखिल
हुई
थीं.
कोर्ट
ने
इस
पर
फैसला
सुरक्षित
रखा
हुआ
था.
अभी
डिटेल
ऑर्डर
आना
बाकी
है.


FIRST
PUBLISHED
:

May
31,
2024,
18:27
IST