
चंडीगढ़.
हरियाणा
में
सरकारी
नौकरियों
में
अतिरिक्त
5
अंक
देने
का
प्रावधान
खत्म
कर
दिया
गया
है.
पंजाब-हरियाणा
हाई
कोर्ट
ने
शुक्रवार
को
अहम
फैसला
सुनाया.
कोर्ट
ने
सामाजिक-आर्थिक
आधार
पर
आरक्षण
को
असंवैधानिक
करार
दिया.
सामाजिक-आर्थिक
आधार
पर
अंक
देने
का
प्रावधान
था.
सरकारी
नौकरी
के
लिए
5
अंक
दिए
जाते
थे.
इसके
खिलाफ
हाईकोर्ट
में
काफी
याचिकाएं
दाखिल
हुई
थीं.
कोर्ट
ने
इस
पर
फैसला
सुरक्षित
रखा
हुआ
था.
अभी
डिटेल
ऑर्डर
आना
बाकी
है.
FIRST
PUBLISHED
:
May
31,
2024,
18:27
IST