नई
दिल्ली.
दिल्ली
के
कथित
शराब
घोटाला
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
मामले
में
लगातार
नई
बातें
निकलकर
सामने
आ
रही
हैं.
हाईप्रोफाइल
मामले
में
दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
और
आम
आदमी
पार्टी
(AAP)
के
राज्यसभा
सदस्य
संजय
सिंह
फिलहाल
जमानत
पर
जेल
से
बाहर
हैं.
दूसरी
तरफ,
दिल्ली
के
पूर्व
डिप्टी
सीएम
मनीष
सिसोदिया
इसी
मामले
में
अभी
भी
जेल
में
बंद
हैं.
उन्होंने
जमानत
याचिका
दायर
कर
रखी
है.
सुनवाई
के
दौरान
केंद्रीय
जांच
एजेंसी
प्रवर्तन
निदेशालय
(ED)
ने
कोर्ट
के
समक्ष
कुछ
ऐसे
तथ्य
रखे
जो
सही
मायनों
में
चौंकाने
वाले
हैं.
दिल्ली
की
निरस्त
शराब
नीति
मामले
में
लगातार
कानूनी
प्रक्रियाएं
चल
रही
हैं.
दिल्ली
के
पूर्व
उपमुख्यमंत्री
मनीष
सिसोदिया
की
जमानत
अर्जी
पर
सुनवाई
के
दौरान
ED
ने
कोर्ट
के
सामने
चौंकाने
वाले
फैक्ट्स
रखे.
जांच
एजेंसी
ने
कहा
कि
दिल्ली
शराब
घोटाला
मामले
में
आरोप
तय
करने
की
प्रक्रिया
को
बाधित
करने
और
उसमें
देरी
करने
को
लेकर
लगातार
प्रयास
किए
जा
रहे
हैं.
ED
ने
दिल्ली
हाईकोर्ट
को
बताया
कि
इस
मामले
में
अभी
तक
17
गिरफ्तारियां
हुई
हैं,
जबकि
ट्रायल
कोर्ट
में
अभी
250
याचिकाएं
दायर
की
जा
चुकी
हैं.
प्रवर्तन
निदेशालय
की
ओर
से
कोर्ट
में
पेश
हुए
वरिष्ठ
अधिवक्ता
ने
बताया
कि
बड़ी
तादाद
में
याचिकाएं
अदालत
में
होने
की
वजह
से
जांच
अधिकारी
को
तकरीबन
हर
दिन
कोर्ट
में
पेश
होना
पड़ता
है.
सुनवाई
पूरी
होने
के
बाद
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
मनीष
सिसोदिया
की
जमानत
याचिका
पर
अपना
फैसला
सुरक्षित
रख
लिया.
संजय
सिंह
और
अरविंद
केजरीवाल
को
मिल
चुकी
है
राहत
दिल्ली
के
कथित
शराब
घोटाला
मामले
में
आम
आदमी
पार्टी
के
दो
वरिष्ठ
नेताओं
को
सुप्रीम
कोर्ट
से
राहत
मिल
चुकी
है.
AAP
के
राज्यसभा
सदस्य
संजय
सिंह
को
शीर्ष
अदालत
ने
पहले
ही
जमानत
दे
दी
थी.
उसके
बाद
दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
को
भी
सुप्रीम
कोर्ट
से
अंतरिम
जमानत
मिल
गई.
कोर्ट
ने
उन्हें
लोकसभा
चुनाव
में
प्रचार
करने
के
लिए
राहत
प्रदान
की
गई
है.
हालांकि,
ईडी
ने
केजरीवाल
को
अंतरिम
जमानत
देने
का
पुरजोर
विरोध
किया
था.
21
मई
तक
न्यायिक
हिरासत
में
दिल्ली
शराब
घोटाला
केस
से
जुड़े
ईडी
मामले
में
भी
मनीष
सिसोदिया
21
मई
तक
न्यायिक
हिरासत
के
तहत
जेल
में
बंद
हैं.
मनीष
सिसोदिया
की
न्यायिक
हिरासत
पर
सुनवाई
हो
रही
थी,
तभी
आरोपियों
के
वकील
ने
कोर्ट
को
बताया
कि
चार्ज
फ्रेम
करने
पर
सुनवाई
शुरू
करने
के
फैसले
को
चुनौती
देने
वाली
याचिका
पर
दिल्ली
हाईकोर्ट
में
मामले
में
24
मई
को
सुनवाई
होनी
है.
बता
दें
कि
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
सीबीआई
केस
में
चार्ज
फ्रेम
करने
पर
सुनवाई
शुरू
करने
पर
रोक
लगाई
हुई
है.
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FIRST
PUBLISHED
:
May
16,
2024,
14:40
IST