
मुंबई:
आपने
कई
ऐसी
लुटेरी
दुल्हन
कहानियों
के
बारे
में
सुनी
होगी
जिसमें
लुटेरी
दुल्हन
कई
दूल्हों
को
लूटकर
फरार
हो
जाती
है.
बॉम्बे
हाई
कोर्ट
में
इसी
तरह
का
एक
मामला
सामने
आया.
लेकिन
लुटेरी
दुल्हन
को
बॉम्बे
हाई
में
तगड़ा
झटका
लगा
है.
दरअसल
महिला
ने
सोशल
मीडिया
का
उपयोग
कर
सात
करोड़
रुपये
की
धोखाधड़ी
की
थी.
बॉम्बे
हाईकोर्ट
की
नागपुर
पीठ
के
पास
इस
लुटेरी
दुल्हन
की
जमानत
याचिका
आई
थी.
हाईकोर्ट
ने
महिला
को
अग्रिम
जमानत
देने
से
इनकार
कर
दिया
है.
अदालत
ने
तीन
अन्य
आरोपियों
को
अग्रिम
जमानत
दे
दी,
लेकिन
मुख्य
संदिग्ध,
मुख्तार
अहमद
की
बेटी
समीरा
फातिमा
को
राहत
नहीं
दी.
पढ़ें-
मंत्री
से
ऐसा
बर्ताव!
दिल्ली
मेट्रो
से
जा
रही
थीं
निर्मला
सीतारमण,
पीछे
से
आई
महिला,
फिर…
इस
तरह
बुनती
थी
जाल
न्यायमूर्ति
उर्मिला
जोशी-फाल्के
ने
जमानत
से
इनकार
करते
हुए
समीरा
के
खिलाफ
आरोपों
की
गंभीरता
को
रेखांकित
किया.
वह
कथित
तौर
पर
भ्रामक
गतिविधियों
में
शामिल
थी
जो
महज
वित्तीय
धोखाधड़ी
से
भी
आगे
तक
फैली
हुई
थी.
गिट्टीखदान
पुलिस
स्टेशन
में
दर्ज
शिकायत
के
अनुसार,
समीरा
ने
फेसबुक
के
माध्यम
से
संपर्क
शुरू
करके
एक
स्थानीय
व्यवसायी
को
जाल
में
फंसाया.
फिर
उसने
एक
होटल
में
ली
गई
आपत्तिजनक
तस्वीरों
का
उपयोग
करके
उसे
शादी
के
लिए
ब्लैकमेल
किया
रिश्तेदारों
को
उसके
घर
लाकर
अपनी
मांगों
को
और
तेज
कर
दिया.
जब
शख्स
ने
उससे
शादी
से
करने
से
इनकार
कर
दिया
तो
उसके
रिश्तेदारों
ने
जल्द
ही
उसकी
संपत्ति
में
हिस्सा
मांगना
शुरू
कर
दिया
और
10
मिलियन
रुपये
नहीं
मिलने
पर
तस्वीरें
और
वीडियो
वायरल
करने
की
धमकी
दी.
हाईकोर्ट
में
सुनवाई
के
दौरान
पुलिस
ने
दस्तावेज
पेश
किए,
जिसमें
10
करोड़
रुपए
में
विवाद
सुलझाने
की
बातचीत
की
बात
सामने
आई.
इसके
अलावा,
यह
भी
पता
चला
कि
समीरा
ने
अन्य
पुरुषों
को
इसी
तरह
धोखा
देने
के
लिए
अपने
सोशल
मीडिया
का
इस्तेमाल
किया
था.
Tags:
Chor
Dulhan,
Maharashtra
News
FIRST
PUBLISHED
:
May
19,
2024,
11:21
IST