

नई
दिल्ली:
कर्नाटक
के
डिप्टी
सीएम
डीके
शिवकुमार
को
सुप्रीम
कोर्ट
से
बड़ा
झटका
लगा
है.
सुप्रीम
कोर्ट
ने
आय
से
अधिक
संपत्ति
मामले
में
डीके
शिवकुमार
को
राहत
नहीं
दी
है.
सुप्रीम
कोर्ट
में
जस्टिस
बेला
त्रिवेदी
और
सतीश
चंद्र
शर्मा
की
पीठ
ने
आय
से
अधिक
संपत्ति
मामले
में
सीबीआई
केस
रद्द
करने
से
इनकार
कर
दिया.
डीके
शिवकुमार
ने
सीबीआई
द्वारा
उनके
खिलाफ
दर्ज
मामले
को
रद्द
करने
की
मांग
की
थी.
मगर
सुप्रीम
कोर्ट
ने
याचिका
खारिज
कर
दी. जस्टिस
बेला
एम
त्रिवेदी
और
एससी
शर्मा
की
पीठ
ने
कहा
कि
हम
कर्नाटक
हाईकोर्ट
के
आदेश
में
हस्तक्षेप
करने
के
पक्ष
में
नहीं
हैं.
सुप्रीम
कोर्ट
की
पीठ
ने
कहा,
‘माफ
कीजिए.
आपकी
याचिका
खारिज
की
जाती
है.’
सुप्रीम
कोर्ट
डीके
शिवकुमार
की
उस
याचिका
पर
सुनवाई
कर
रहा
था,
जिसमें
उन्होंने
कर्नाटक
हाईकोर्ट
के
19
अक्टूबर
2023
के
आदेश
को
चुनौती
दी
थी.
हाईकोर्ट
ने
उनकी
याचिका
खारिज
कर
दी
थी.
हाईकोर्ट
ने
सीबीआई
को
तीन
महीने
के
भीतर
जांच
पूरी
कर
रिपोर्ट
दाखिल
करने
का
भी
निर्देश
दिया
था.
सीबीआई
का
आरोप
है
कि
डीके
शिवकुमार
ने
2013
और
2018
के
बीच
अपनी
आय
के
ज्ञात
स्रोतों
से
अधिक
संपत्ति
अर्जित
की.
वह
इस
दौरान
पिछली
कांग्रेस
सरकार
में
मंत्री
थे.
सीबीआई
ने
3
सितंबर,
2020
को
एफआईआर
दर्ज
की
थी.
डीके
शिवकुमार
ने
2021
में
हाईकोर्ट
में
एफआईआर
को
चुनौती
दी
थी.
FIRST
PUBLISHED
:
July
15,
2024,
13:21
IST