NEET
2024
SC
Hearing
:
नीट
यूजी
विवाद
पर
से
जुड़ी
याचिकाओं
पर
सुप्रीम
कोर्ट
ने
फैसला
सुना
दिया
है.
सीजेआई
डीवाई
चंद्रचूड,
जस्टिस
पारदीवाला
और
जस्टिस
मनोज
मिश्रा
की
बेंच
ने
दोनो
पक्षों
की
दलीलें
सुनने
के
बाद
फैसला
सुनाया.
बेंच
ने
कहा
कि
नीट
यूजी
दोबारा
कराने
की
जरूरत
नहीं
है.
सीजेआई
ने
कहा
कि
जिन
लोगो
ने
गड़बड़ी
का
फायदा
उठाया
है,
उनकी
बेदाग
कैंडिडेट
से
अलग
कर
पहचान
कर
पाना
संभव
है.
आगे
चलकर
गड़बड़ी
पाई
जाती
है
तो
भी
उसका
एडमिशन
रद्द
किया
जा
सकता
है.
सीजेआई
ने
कहा
कि
कोर्ट
को
लगता
है
कि
इस
साल
के
लिए
नए
सिरे
से
नीट
यूजी
परीक्षा
आयोजित
करने
का
निर्देश
देना
गंभीर
परिणामों
से
भरा
होगा,
जिसका
खामियाजा
इस
परीक्षा
में
शामिल
होने
वाले
24
लाख
से
अधिक
छात्रों
को
भुगतना
पड़ेगा
और
प्रवेश
कार्यक्रम
में
व्यवधान
पैदा
होगा,
चिकित्सा
शिक्षा
के
पाठ्यक्रम
पर
व्यापक
प्रभाव
पड़ेगा,
भविष्य
में
योग्य
चिकित्सा
पेशेवरों
की
उपलब्धता
पर
असर
पड़ेगा
और
वंचित
समूह
के
लिए
गंभीर
रूप
से
नुकसानदेह
होगा,
जिसके
लिए
सीटों
के
आवंटन
में
आरक्षण
किया
गया
था.
FIRST
PUBLISHED
:
July
23,
2024,
17:19
IST