

नई
दिल्ली.
दिल्ली
विश्वविद्यालय
(डीयू)
के
एक
प्रोफेसर
ने
सोमवार
को
कहा
कि
नीट-यूजी
2024
परीक्षा
में
पूछे
गए
भौतिकी
के
एक
विवादास्पद
प्रश्न
का
केवल
एक
ही
सही
उत्तर
था,
दो
नहीं,
जिसकी
वजह
से
सुप्रीम
कोर्ट
ने
गतिरोध
को
हल
करने
के
लिए
आईआईटी-दिल्ली
को
विशेषज्ञों
की
एक
समिति
गठित
करने
का
निर्देश
दिया
है.
प्रश्नपत्र
लीक
और
अन्य
अनियमितताओं
के
कारण
विवादों
में
घिरी
नीट-यूजी
की
परीक्षा
दोबारा
कराने
की
मांग
वाली
याचिकाओं
समेत
कई
याचिकाओं
पर
सुनवाई
करते
हुए
दिनभर
चली
सुनवाई
के
दौरान
न्यायालय
को
भौतिकी
के
एक
प्रश्न
को
लेकर
विचित्र
स्थिति
का
सामना
करना
पड़ा.
यह
तर्क
दिया
गया
कि
प्रश्न
के
दो
सही
उत्तर
थे
और
जिन
परीक्षार्थियों
ने
दो
सही
उत्तरों
में
से
एक
उत्तर
दिया
था,
उन्हें
चार
अंक
दिए
गए.
कुछ
वकीलों
ने
यह
भी
कहा
कि
अभ्यर्थियों
के
तीन
समूह
थे,
जिनमें
से
एक
समूह
को
सही
उत्तर
के
लिए
माइनस
पांच
अंक
मिले,
दूसरे
समूह
को
एक
अन्य
सही
उत्तर
के
लिए
चार
अंक
मिले,
तथा
तीसरे
समूह
में
वे
लोग
शामिल
थे,
जिन्होंने
या
तो
जानकारी
के
अभाव
में
या
फिर
नकारात्मक
अंक
मिलने
के
डर
से
सवाल
छोड़
दिया
था.
प्रधान
न्यायाधीश
डी.वाई.
चंद्रचूड़
की
अध्यक्षता
वाली
पीठ
को
बताया
गया
कि
इससे
सफल
परीक्षार्थियों
की
मेरिट
सूची
पर
महत्वपूर्ण
प्रभाव
पड़ा.
इस
विवाद
के
कारण
अदालत
ने
आईआईटी-दिल्ली
के
निदेशक
को
तीन
विषय
विशेषज्ञों
की
एक
टीम
गठित
करने
को
कहा.
इस
विवादास्पद
प्रश्न
पर
दिल्ली
विश्वविद्यालय
के
एसोसिएट
प्रोफेसर
और
आईआईटी,
मद्रास
के
पूर्व
छात्र
नवीन
गौड़
से
प्रतिक्रिया
मांगी.
प्रश्न
में
लिखा
है:
“नीचे
दो
कथन
दिए
गए
हैं:
कथन
1:
परमाणु
विद्युत
रूप
से
न्यूट्रल
होते
हैं
क्योंकि
उनमें
समान
संख्या
में
धनात्मक
और
ऋणात्मक
आवेश
होते
हैं.
कथन
2:
प्रत्येक
तत्व
के
परमाणु
स्थिर
होते
हैं
और
अपने
विशिष्ट
स्पेक्ट्रम
का
उत्सर्जन
करते
हैं.
उपर्युक्त
कथनों
के
आलोक
में,
नीचे
दिए
गए
विकल्पों
में
से
सबसे
उपयुक्त
उत्तर
चुनें:
(1)
कथन
1
गलत
है,
लेकिन
कथन
2
सही
है.
(2)
कथन
1
और
कथन
2
दोनों
सही
हैं.
(3)
कथन
1
और
कथन
2
दोनों
गलत
हैं.
(4)
कथन
1
सही
है,
लेकिन
कथन
2
गलत
है.
दयाल
सिंह
कॉलेज
में
पढ़ाने
वाले
प्रोफेसर
गौड़
ने
कहा
कि
विकल्प
चार
ही
एकमात्र
सही
उत्तर
है.
यह
स्पष्ट
रूप
से
शीर्ष
अदालत
में
प्रस्तुत
किए
गए
उन
तर्कों
के
विपरीत
है
कि
दो
सही
उत्तर
थे.
शीर्ष
अदालत
मंगलवार
को
इस
प्रश्न
पर
आईआईटी-दिल्ली
के
तीन
विशेषज्ञों
की
रिपोर्ट
का
अवलोकन
करेगी.
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Court
FIRST
PUBLISHED
:
July
23,
2024,
02:20
IST