

NEET
UG
2024:
नीट
यूजी
परीक्षा
को
लेकर
एक
ऐसा
पेंच
उलझा
है,
जिसे
सुप्रीम
कोर्ट
ने
सुलझाने
की
जिम्मेदारी
आईआईटी
दिल्ली
को
दिया
है.
दरअसल,
यह
पूरा
मामला
नीट
यूजी
के
पेपर
में
आए
एक
सवाल
से
जुडा
है
भौतिक
विज्ञान
के
इस
सवाल
के
दो
ऑप्शन
दिए
गए
थे
और
दोनों
ही
ऑप्शन
सही
थे.
यानि
कि
किसी
भी
स्टूडेंट
ने
जो
भी
ऑप्शन
चुने,
उसे
मॉर्क्स
मिले.
इस
सवाल
के
ऑप्शन
को
लेकर
उठे
विवाद
के
बाद
अब
सवाल
यह
उठने
लगा
है
कि
इसका
असर
नीट
यूजी
के
कितने
परीक्षार्थियों
पर
पडेगा.
जानकारों
की
मानें
तो
इस
सवाल
के
जवाब
से
नीट
की
परीक्षा
देने
वाले
लाखों
परीक्षार्थियों
का
गुणा
गणित
बिगड
सकता
है.
हालांकि
सुप्रीम
कोर्ट
ने
इस
सवाल
की
गुत्थी
सुलझाने
के
लिए
आईआईटी
दिल्ली
के
विशेषज्ञों
से
राय
मांगी
है
अब
देखना
यह
है
कि
ये
विशेषज्ञ
क्या
राय
देते
हैं.
4.20
लाख
से
अधिक
छात्र
होंगे
प्रभावित
नीट
परीक्षा
में
पूछे
गए
इस
सवाल
के
उत्तर
में
दिया
गया
विकल्प
2
अगर
गलत
पाया
जाता
है
तो
इससे
4.20
लाख
से
अधिक
छात्र
प्रभावित
होंगे.
सुप्रीम
कोर्ट
में
सुनवाई
के
दौरान
सोमवार
को
मुख्य
न्यायाधीश
(CJI)
ने
कहा
कि
बेंच
को
इस
बात
की
चिंता
है
कि
4
लाख
से
अधिक
छात्रों
को
विकल्प
2
को
सही
मानने
से
लाभ
हुआ
है,
इसलिए
यदि
अचानक
विकल्प
2
को
गलत
माना
जाता
है,
तो
4.20
लाख
छात्रों
को
चार
अंक
खोने
के
साथ-साथ
एक
नकारात्मक
अंक
भी
मिलेगा.
इससे
काफी
कुछ
प्रभावित
हो
सकता
है.
9
लाख
से
अधिक
छात्रों
ने
कैसे
दिया
जवाब
सुप्रीम
कोर्ट
में
सॉलिसिटर
जनरल
ने
बताया
कि
नीट
के
पेपर
में
पूछे
गए
इस
सवाल
का
जवाब
9
लाख
से
अधिक
छात्रों
ने
NCERT
की
नई
किताब
के
अनुसार
दिया
है,
वहीं
4,20,773
छात्रों
ने
अपना
उत्तर
पुरानी
पुस्तक
के
आधार
पर
दिया
है.
हालांकि
सुप्रीम
कोर्ट
में
CJI
ने
यह
भी
पूछा
कि
NTA
ने
आखिरकार
दोनों
विकल्पों
को
अंक
देने
का
निर्णय
क्यों
लिया?
जिस
पर
सॉलिसिटर
जनरल
(SG)
ने
जवाब
दिया
कि
क्योंकि
दोनों
संभावित
उत्तर
थे.
सॉलिसिटर
जनरल
के
इस
जवाब
पर
याचिकाकर्ता
के
वकील
ने
कहा
कि
यह
संभव
नहीं
है.
CJI
ने
यह
भी
पूछा
कि
छात्रों
से
क्या
उम्मीद
की
जाती
है
कि
वे
नई
या
पुरानी
NCERT
संस्करणों
का
पालन
करें?
सॉलिसिटर
जनरल
ने
बताया
कि
नया
संस्करण.
जिसके
बाद
सुप्रीम
कोर्ट
ने
इस
पर
IIT
दिल्ली
से
विशेषज्ञ
राय
मांगी
है
और
निदेशक
को
इस
क्षेत्र
के
तीन
विशेषज्ञों
की
समिति
बनाने
के
निर्देश
दिए.
विशेषज्ञ
टीम
उचित
उत्तर
पर
राय
तैयार
करके
रजिस्ट्रार
को
सौंपेगी.
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UG
2023,
Supreme
Court
FIRST
PUBLISHED
:
July
23,
2024,
11:03
IST