

आप
नेता
संजय
सिंह
को
सुप्रीम
कोर्ट
से
जमानत
मिल
गई
है
आम
आदमी
पार्टी
के
नेता
और
राज्यसभा
सांसद
संजय
सिंह
छह
महीने
के
बाद
कल
जेल
से
बाहर
आ
जाएंगे.
सुप्रीम
कोर्ट
ने
मंगलवार
को
जमानत
याचिका
पर
सुनवाई
के
बाद
उन्हें
बेल
दे
दी
थी.
संजय
सिंह
को
दिल्ली
के
कथित
शराब
घोटाले
में
ईडी
ने
4
अक्टूबर
को
गिरफ्तार
किया
था.
तब
से
ही
संजय
सिंह
जेल
में
बंद
थे.
मंगलवार
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
सुनवाई
के
दौरान
ईडी
को
जमकर
फटकार
लगाई.
जमानत
देने
से
पहले
संजय
सिंह
की
जमानत
याचिका
पर
सुनवाई
करते
हुए
जस्टिस
संजीव
खन्ना,
जस्टिस
दीपांकर
दत्ता
और
जस्टिस
पीबी
वराल
ने
ईडी
की
ओर
से
पेश
हुए
एडिशनल
सॉलिसिटर
जनरल
एसवी
राजू
से
पूछा
कि
क्या
ईडी
को
संजय
सिंह
की
और
कस्टडी
चाहिए.
पीठ
ने
एसवी
राजू
को
ये
भी
कहा
कि
संजय
सिंह
के
पास
से
कोई
पैसा
नहीं
मिला
है.
उनके
ऊपर
जो
दो
करोड़
रुपये
की
रिश्वत
लेने
का
आरोप
है,
उसे
ट्रायल
में
भी
जांचा
जा
सकता
है.
इससे
पहले
कोर्ट
ने
ईडी
से
कहा
था
कि
अगर
एजेंसी
अभी
भी
संजय
सिंह
को
हिरासत
में
रखने
की
दलील
देती
हैतो
ऐसी
सूरत
में
कोर्ट
को
प्रीवेंशन
ऑफ
मनी
लॉन्ड्रिंग
एक्ट
(PMLA)
की
धारा-45
के
तहत
जमानत
अर्जी
पर
विचार
करते
हुए
मुकदमे
की
योग्यता
पर
विचार
करना
होगा.
क्या
है
धारा
45?
जिससे
संजय
सिंह
को
मिली
जमानत
धारा
45
के
तहत
जमानत
अर्जी
पर
विचारकरते
हुए
कोर्ट
को
इस
बात
के
लिए
आश्वस्त
होना
पड़ता
है
कि
आरोपी
ने
वो
अपराध
नहीं
किया
है
और
भविष्य
में
कोई
ऐसा
अपराध
किए
जाने
की
आशंका
नहीं
है.
सुप्रीम
कोर्ट
का
कहना
था
कि
PMLA
की
धारा
45
के
तहत
इन
शर्तो
के
चलते
अगर
संजय
सिंह
की
ज़मानत
अर्जी
की
योग्यता
पर
कोर्ट
विचार
करता
है
तो
फिर
कोर्ट
को
ये
भी
तय
करना
होगा
कि
संजय
सिंह
के
खिलाफ
पहली
नज़र
में
कोई
मामला
बनता
है
या
नहीं.
अगर
कोर्ट
योग्यता
पर
संजय
सिंह
को
जमानत
देने
का
फैसला
लेता
है
तो
फिर
उसे
संजय
सिंह
के
खिलाफ
केस
पर
भी
टिप्पणी
करनी
होगी
औरऐसी
कोई
टिप्पणी
का
असर
फिर
निचली
अदालत
में
चलने
वाले
ट्रायल
पर
भी
होगा.
ईडी
ने
नहीं
किया
जमानत
का
कोई
विरोध
ऐसे
में
ED
ने
जमानत
का
विरोध
ना
करने
का
फैसला
लिया
और
कोर्ट
ने
भी
केस
की
मेरिट
पर
टिप्पणी
किए
बगैर
ही
जमानत
देने
का
फैसला
ले
लिया.
सुप्रीम
कोर्ट
ने
आप
नेता
संजय
सिंह
को
जमानत
देते
हुए
कहा
कि
वह
बीते
6
महीने
से
जेल
में
थे.
ईडी
ने
भी
संजय
सिंह
की
जमानत
का
विरोध
नहीं
किया.
वे
राजनीतिक
गतिविधियों
में
हिसा
ले
सकेंगे.
कोर्ट
ने
कहा
कि
जमानत
की
शर्तें
ट्रायल
कोर्ट
तय
करें.
इससे
पहले
संजय
सिंह
ने
हाईकोर्ट
में
भी
कहा
था
कि
वह
महीनों
से
जेल
में
हैं
और
अब
तक
इस
घोटाले
में
उनकी
कोई
भूमिका
सामने
नहीं
आई
है.
ऐसे
में
उन्हें
जमानत
मिलनी
चाहिए.
दिनेश
अरोड़ा
के
बयान
पर
ईडी
ने
किया
था
गिरफ्तार
संजय
सिंह
की
ओर
से
पेश
हुए
सीनियर
एडवोकेट
अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
दलील
दी
कि
इस
केस
में
आरोपी
रहे
दिनेश
अरोड़ा
से
जेल
में
रहते
हुए
ईडी
ने
10
बार
बयान
लिए
थे.
किसी
भी
बयान
में
दिनेश
अरोड़ा
ने
संजय
सिंह
का
नाम
नहीं
लिया.
इसके
बाद
ईडी
ने
दिनेश
आरोड़ा
को
सरकारी
गवाह
बना
लिया
और
फिर
से
उनसे
बयान
दर्ज
कराए
गए.
11वीं
बार
के
बयान
में
भी
दिनेश
अरोड़ा
ने
गोल
मोल
ही
जवाब
दिया
था.
इसके
बावजूद
ईडी
ने
राज्यसभा
सांसद
को
गिरफ्तार
कर
लिया.