

आप
नेता
संजय
सिंह
को
सुप्रीम
कोर्ट
से
जमानत
मिल
गई
है
आम
आदमी
पार्टी
के
नेता
और
राज्यसभा
सांसद
संजय
सिंह
को
दिल्ली
के
कथित
शराब
घोटाले
में
6
महीने
बाद
देर
शाम
जेल
से
रिहा
कर
दिया
गया
है.
जेल
से
रिहा
होने
के
बाद
उन्होंने
पार्टी
कार्यालय
में
कार्यकर्ताओं
को
संबोधित
किया.
उन्होंने
कहा
कि
अभी
भी
हमारे
नेता,
अरविंद
केजरीवाल,
मनीष
सिसोदिया
और
सत्येंद्र
जैन
जेल
में
हैं.
ये
वक्त
जश्न
मनाने
का
नहीं
संघर्ष
का
समय
है.
उन्होंने
कहा
कि
बहुत
जल्द
जेल
के
ताले
टूटेंगे
और
हमारे
सारे
नेता
छूटेंगे.
तिहाड़
से
रिहा
होने
के
बाद
संजय
सिंह
अपने
परिवार
के
साथ
सीएम
केजरीवाल
के
आवास
पर
सुनीता
केजरीवाल
से
मुलाकात
की.
बता
दें
कि
सुप्रीम
कोर्ट
से
जमानत
मिलने
के
बाद
संजय
सिंह
को
आज
ही
ट्रायल
कोर्ट
से
बेल
मिल
गई
थी.
संजय
सिंह
को
दो
लाख
रुपए
के
बेल
बॉन्ड
और
एक
लाख
की
श्योरिटी
पर
जमानत
दी
गई
है.
कोर्ट
ने
संजय
सिंह
के
लिए
जमानत
को
लेकर
कई
तरह
की
शर्त
भी
लगाई
है.
कोर्ट
ने
संजय
सिंह
केा
अपना
पासपोर्ट
तुरंत
जमा
कराने
को
कहा
है.
हालांकि
कोर्ट
की
इस
शर्त
पर
संजय
सिंह
के
वकील
ने
कहा
कि
वह
सांसद
हैं
और
वो
किसी
भी
सूरत
में
विदेश
भागने
को
जोखिम
नहीं
लेंगे.
इसके
साथ
ही
कोर्ट
ने
कहा
है
कि
संजय
सिंह
को
दिल्ली-एनसीआर
छोड़ने
से
पहले
भी
जानकारी
देनी
होगी.
कोर्ट
ने
कहा
कि
संजय
सिंह
किसी
भी
सूरत
में
केस
से
जुड़े
किसी
भी
सबूत
के
साथ
छेड़छोड़
नहीं
करेंगे.
यही
नहीं
सुप्रीम
कोर्ट
ने
अपने
आदेश
में
साफ
कहा
था
कि
संजय
सिंह
को
इस
शर्त
के
साथ
ही
जमानत
दी
जा
रही
है
कि
वो
शराब
घोटाले
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
केस
पर
किसी
भी
तरह
की
कोई
बयानबाजी
नहीं
करेंगे.
सुप्रीम
कोर्ट
से
मिली
थी
जमानत
बता
दें
कि
मंगलवार
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
शराब
घोटाले
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
केस
में
करीब
6
महीने
तक
जेल
में
रहने
के
बाद
संजय
सिंह
को
जमानत
दे
दी
थी.
सुप्रीम
कोर्ट
की
ओर
से
दी
गई
जमानत
का
ईडी
की
ओर
से
किसी
भी
तरह
का
कोई
विरोध
तक
नहीं
किया
गया.
जस्टिस
संजीव
खन्ना,
जस्टिस
दीपांकर
और
जस्टिस
पीबी
वराले
की
पीठ
ने
कहा
था
कि
जमानत
की
जो
भी
शर्तें
होंगे
वो
ट्रासल
कोर्ट
ही
तय
करेगी.
संजय
सिंह
की
इन
7
शर्तों
पर
मिली
जमानत
1-
संजय
सिंह
को
दिल्ली-एनसीआर
छोड़ने
से
पहले
कोर्ट
को
इसकी
जानकारी
देनी
होगी.
2-
संजय
सिंह
बिना
कोर्ट
की
इजाजत
के
विदेश
की
यात्रा
नहीं
कर
सकेंगे.
3-
आप
नेता
संजय
सिंह
को
अपना
पासपोर्ट
जमा
करना
होगा.
4-
इसके
साथ
ही
जांच
अधिकारी
को
गूगल
लोकेशन
भी
लगातार
देनी
होगी.
5-
संजय
सिंह
किसी
भी
सूरत
में
अपना
फोन
नंबर
नहीं
बदल
सकेंगे.
6-
इसके
साथ
ही
शराब
घोटाले
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
केस
से
जुड़ा
कोई
भी
बयान
सार्वजनिक
तौर
पर
नहीं
करेंगे.
7-
दो
लाख
रुपए
के
निजी
मुचलके
और
इतनी
कीमत
के
जमानती
पर
ही
उन्हें
जमानत
मिल
सकेगी.