
बॉर्नविटा
उद्योग
मंत्रालय
ने
हेल्थ
ड्रिंक
पर
ई-कॉमर्स
कंपनियों
को
एडवाइजरी
जारी
की
है.
मंत्रालय
ने
कंपनियों
को
चेतावनी
जारी
करते
हुए
कहा
है
कि
बॉर्नविटा
और
दूसरे
ड्रिंक
या
बेवरेज
को
हेल्थ
ड्रिंक
कैटेगरी
में
शामिल
नहीं
करें.
मंत्रालय
ने
एडवाइजरी
में
कहा
है
कि
सभी
ई-कॉमर्स
कंपनियां
वेबसाइटों
से
अपने
प्लेटफॉर्म
पर
बॉर्नविटा
समेत
सभी
पेय
पदार्थों
को
हेल्दी
पेय
पदार्थों
की
कैटेगरी
हटा
दे.
मंत्रालय
ने
यह
एडवाइजरी
नेशनल
कमिशन
फॉर
प्रोटेक्शन
ऑफ
चाइल्ड
राइट्स
(NCPCR)
की
जांच
के
बाद
जारी
की
है.
दरअसल
NCPCR
ने
जांच
में
पाया
कि
फूड
सेफ्टी
एंड
स्टैंडर्ड्स
कानून
के
तहत
कोई
भी
हेल्थ
ड्रिंक
नहीं
है.
ऐसे
में
सभी
ई-कॉमर्स
कंपनियों
या
पोर्टलों
को
सलाह
दी
जाती
है
कि
वो
अपनी
फ्लेटफॉर्मों
से
बॉर्नविटा
समेत
ड्रिंक
या
वेबरेज
को
हेल्दी
ड्रिंक
की
कैटेगरी
से
हटा
दें.
हेल्थ
ड्रिंक’,’एनर्जी
ड्रिंक’
श्रेंणी
में
बेचे
जा
रहे
ड्रिंक
इससे
पहले
अप्रैल
के
शुरुआत
में
भारतीय
खाद्य
सुरक्षा
और
मानक
प्राधिकरण
(FSSAI)
ने
सभी
ई-कॉमर्स
खाद्य
कारोबार
परिचालकों
(FBO)
को
अपनी
वेबसाइट
पर
बेचे
जाने
वाले
सभी
खाद्य
उत्पादों
का
उचित
वर्गीकरण
सुनिश्चित
करने
का
निर्देश
दिया
था.
FSSAI
के
मुताबिक
‘प्रोपराइटर
फूड’
के
तहत
लाइसेंस
प्राप्त
खाद्य
उत्पादों
को
डेयरी-आधारित
पेय
मिश्रण
या
अनाज-आधारित
पेय
मिश्रण
की
श्रेणी
के
तहत
ई-कॉमर्स
वेबसाइट
पर
‘हेल्थ
ड्रिंक’,
‘एनर्जी
ड्रिंक’
आदि
की
श्रेणी
में
बेचा
जा
रहा
है.
ये
भी
पढ़ें
‘स्वास्थ्य
पेय
की
कोई
आधिकारिक
परिभाषा
नहीं’
FSSAI
अधिनियम
2006,
नियमों
और
विनियमों
के
तहत
स्वास्थ्य
पेय
की
कोई
आधिकारिक
परिभाषा
नहीं
है.
ऐसे
में
इन्हें
हेल्टी
ड्रिंक
या
एनर्जी
ड्रिंक
के
रूप
में
लेबल
न
करें.
FSSAI
ने
कंपनियों
को
आगाह
किया
कि
गलत
शब्दों
के
इस्तेमाल
से
उपभोक्ता
गुमराह
हो
सकता
है.
ऐसे
में
इन
ड्रिंक्स
को
हेल्द
ड्रिंक्स
या
एनर्जी
ड्रिंक्स
में
शामिल
न
करें.
इसे
इस
कैटेगरी
से
हटाया
जाए.
FSSAI
ने
साफ
किया
कि
एनर्जी
ड्रिंक्स
शब्द
को
सिर्फ
कार्बोनेटेड
और
गैर
कार्बोनेटेड
वाटर
बेस्ट
जैसे
प्रोडक्ट्स
पर
उपयोग
की
अनुमति
है.
FSSAI
का
कहना
है
कि
इस
सुधारात्मक
कार्रवाई
का
मकसद
प्रोडक्ट
की
स्पष्टता
और
पारदर्शिता
को
बढ़ाना
है
ताकि
उपभोक्ता
किसी
भी
भ्रामक
जानकारी
का
सामना
किए
बगैर
सही
विकल्प
का
चुनाव
कर
सकें.