
दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल.
(फाइल
फोटो)
शराब
घोटाला
मामले
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
केस
में
दिल्ली
के
सीएम
अरविंद
केजरीवाल
को
बड़ा
झटका
लगा
है.
उनको
गिरफ्तारी
से
राहत
नहीं
मिली
है.
हाईकोर्ट
ने
गिरफ्तारी
को
चुनौती
देने
वाली
याचिका
खारिज
कर
दी
है.
साथ
ही
कोर्ट
ने
कुछ
बड़ी
बातें
भी
कही
हैं.
1-सरकारी
गवाह
बनाया
जाए
या
नहीं,
ये
कोर्ट
तय
करता
है.
2-सरकारी
गवाह
का
बयान
जज
के
सामने
लिखा
जाता
है.
3-सीएम
और
आम
आदमी
के
लिए
कानून
बराबर
होता
है.
4-दस्तावेज
के
मुताबिक
केजरीवाल
साजिश
में
शामिल
हैं.
5-सार्वजनिक
पद
पर
बैठे
लोगों
की
भी
जिम्मेदारी
होती
है.
6-कोर्ट
नहीं
मानता
कि
चुनाव
की
वजह
से
केजरीवाल
की
गिरफ्तारी
हुई
है.
7-विवाद
केंद्र
सरकार
और
दिल्ली
के
सीएम
के
बीच
नहीं.
8-ये
विवाद
केजरीवाल
और
ईडी
के
बीच
है.
9-कोर्ट
पर
बाहरी
या
राजनीतिक
वजहों
का
प्रभाव
नहीं.
10-ईडी
के
पास
पर्याप्त
सबूत
हैं,
दस्तावेज
के
मुताबिक
ईडी
सही
है.