पीएम मोदी डिग्री विवाद: आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

पीएम मोदी डिग्री विवाद: आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
पीएम मोदी डिग्री विवाद: आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं


आप
सांसद
संजय
सिंह.
(फाइल
फोटो)

पीएम
मोदी
की
शैक्षणिक
योग्यता
पर
टिप्पणी
मामले
में
AAP
नेता
संजय
सिंह
को
राहत
नहीं
मिली
है.
सुप्रीम
कोर्ट
ने
याचिका
खारिज
कर
दी
है.
बेंच
ने
कहा
कि
हाईकोर्ट
का
आदेश
ट्रायल
को
प्रभावित
करने
वाला
नहीं
है.
इस
तरह
संजय
सिंह
को
अब
मानहानि
के
मुकदमे
का
सामना
करना
होगा.
ये
मामला
गुजरात
यूनिवर्सिटी
ने
दायर
किया
है.

बताते
चलें
कि
इस
मामले
में
जस्टिस
बीआर
गवई
और
जस्टिस
संदीप
मेहता
की
बेंच
ने
सुनवाई
की.
इसमें
संजय
सिंह
की
वकील
ने
कहा
कि
उनके
बयान
से
गुजरात
यूनिवर्सिटी
कैसे
प्रभावित
हो
गई.
वरिष्ठ
वकील
रेबेका
जॉन
ने
कहा
कि
गुजरात
यूनिवर्सिटी
को
किसी
भी
तरह
से
बदनाम
नहीं
किया
गया
है.
इसका
नाम
भी
नहीं
लिया
गया
है.
यह
कैसे
प्रभावित
होता
है?

‘मेरे
मुवक्किल
ने
गुजरात
यूनिवर्सिटी
का
नाम
नहीं
लिया’

उन्होंने
कहा
कि
आखिर
यूनिवर्सिटी
कैसे
इस
मामले
में
शिकायतकर्ता
हो
सकता
है.
मैंने
हाईकोर्ट
में
भी
कहा
था
कि
यह
संतोषजनक
नहीं
है.
मेरे
मुवक्किल
ने
गुजरात
यूनिवर्सिटी
का
नाम
नहीं
लिया.
मैंने
यह
नहीं
कहा
कि
यूनिवर्सिटी
ने
कोई
डिग्री
फर्जी
बनाई
है.

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वकील
रेबेका
जॉन
ने
कहा
कि
उन्होंने
प्रेस
कॉन्फ्रेंस
से
किसी
को
पेश
नहीं
किया
है.
यह
उनका
दायित्व
था
कि
वो
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
एक्स
से
पता
करें
कि
क्या
ऐसा
कोई
वीडियो
अपलोड
किया
गया
था.

‘क्या
गुजरात
विश्वविद्यालय
राज्य
की
श्रेणी
में
आता
है’

वकील
ने
कहा,
हाईकोर्ट
के
समक्ष
मेरा
अंतिम
तर्क
यह
था
कि
क्या
गुजरात
विश्वविद्यालय
राज्य
की
श्रेणी
में
आता
है.
इस
प्रकार
से
मानहानि
की
शिकायत
पर
अलग
प्रक्रिया
लागू
होगी.इस
मामले
में
जस्टिस
गवई
ने
कहा
कि
यह
सब
बचाव
का
मामला
है.
जस्टिस
मेहता
ने
कहा
कि
प्रथम
दृष्टया
मामला
आवश्यक
है.
आरोप
तय
करने
का
मानक
नहीं
है.