क्या होगा यूपी मदरसा एक्ट का भविष्य… सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

क्या होगा यूपी मदरसा एक्ट का भविष्य… सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
क्या होगा यूपी मदरसा एक्ट का भविष्य… सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी


सुप्रीम
कोर्ट.

यूपी
मदरसा
एक्ट
को
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
ने
रद्द
कर
दिया
था.
इस
फैसले
को
सुप्रीम
कोर्ट
में
चुनौती
दी
गई
थी.
यूपी
मदरसों
को
सरकार
से
पैसे
मिलने
वाला
कानून
रहेगा
या
नहीं,
इस
पर
चीफ
जस्टिस
डीवाई
चंद्रचूड़
की
अध्यक्षता
वाली
बेंच
में
सुनवाई
चल
रही
है.
वकील
अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
दलील
देनी
शुरू
दी
हैं.
उन्होंने
कहा
कि
छात्रों
की
संख्या
करीब
17
लाख
है.
हाईकोर्ट
ने
पहले
यथास्थिति
रखी.
मगर
बाद
में
असंवैधानिक
करार
दे
दिया.
हाईकोर्ट
का
कारण
कितना
अजीब
है.

सिंघवी
ने
कहा
कि
यूपी
सरकार
के
आदेश
पर
विज्ञान,
हिंदी
और
गणित
समेत
सभी
विषय
पढ़ाए
जा
रहे
हैं.
बावजूद
इसके
उनके
खिलाफ
कदम
उठाया
जा
रहा
है.
यह
120
साल
पुरानी
संहिता
(1908
का
मूल
कोड)
की
स्थिति
है.
1987
के
नियम
अभी
भी
लागू
होते
हैं.

उन्होंने
कहा
कि
30
मई,
2018
में
सरकार
ने
एक
आदेश
जारी
किया
था.
इसमें
मदरसा
में
विभिन्न
विषयों
को
पढ़ाने
के
लिए
नियम
थे.
ताकि
मदरसा
भी
मौजूदा
स्कूलों
के
समान
शिक्षा
दे
सकें.
मदरसों
में
पाठ्यक्रम
(Syllabus)
भी
अन्य
स्कूलों
के
समान
है.
बावजूद
इसके
हाईकोर्ट
द्वारा
सुनाया
गया
फैसला
हैरान
करता
है.