
मथुरा
स्थित
श्रीकृष्ण
जन्मभूमि।
–
फोटो
:
अमर
उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
में
मथुरा
स्थित
श्रीकृष्ण
जन्मभूमि
विवाद
मामले
में
अगली
सुनवाई
18
अप्रैल
को
होगी।
इसके
पहले
सुनवाई
शुरू
होते
ही
मस्जिद की
ओर
से
पक्ष
रखा
गया।
जबकि,
मंदिर
की
ओर
से
कहा
गया
कि
मस्जिद
पक्ष
याचिका
की
पोषणीयता
पर
जिन
तर्कों
का
सहारा
ले
रहा
है, वह
बेबुनियाद
है।
मस्जिद
पक्ष
का
दावा
है
कि यह
प्लेस
ऑफ
वर्शिप
एक्ट,
लिमिटेशन
एक्ट
और
वक्फ
एक्ट
से
बाधित
नहीं
है।