
प्रदेश
में
उत्पन्न
वर्तमान
अप्रत्याशित
परिस्थितियों
को
ध्यान
में
रखते
हुए
मध्य
प्रदेश
शासन
ने
बड़ा
प्रशासनिक
निर्णय
लिया
है।
सामान्य
प्रशासन
विभाग
द्वारा
जारी
आदेश
में
प्रदेश
के
13
प्रमुख
विभागों
के
सभी
शासकीय
सेवकों
के
आगामी
अवकाश
तत्काल
प्रभाव
से
प्रतिबंधित
कर
दिए
गए
हैं।
यह
आदेश
अगले
निर्देश
तक
प्रभावी
रहेगा।
आदेश
में
स्पष्ट
किया
गया
है
कि
इन
विभागों
के
समस्त
शासकीय
सेवक
अनिवार्य
रूप
से
अपने
कार्यस्थल
पर
उपस्थित
रहेंगे।
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में
विवाह,
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बीमारी,
दुर्घटना,
प्रसूति,
संतान
पालन
या
अप्रत्याशित
घटनाओं
की
स्थिति
में
अवकाश
जिला
स्तर
पर
कलेक्टर
एवं
राज्य
स्तर
पर
विभागीय
सचिव
की
अनुमति
से
ही
स्वीकृत
किया
जा
सकेगा।
इसके
अतिरिक्त
अन्य
विभागों
के
शासकीय
सेवकों
को
केवल
अति
आवश्यक
स्थितियों
में
ही
सक्षम
स्तर
से
अवकाश
की
स्वीकृति
दी
जा
सकेगी।
सामान्य
प्रशासन
विभाग
की
तरफ
से
जारी
आदेश
तत्काल
प्रभाव
से
लागू
किया
गया
है।
सरकार
ने
इस
आदेश
के
सख्त
अनुपालन
के
निर्देश
भी
दिए
हैं।
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13
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में
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स्वास्थ्य
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ऊर्जा,
नगरीय
विकास
एवं
आवास,
पंचायत
एवं
ग्रामीण
विकास,
लोक
स्वास्थ्य
यांत्रिकी,
खाद्य,
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आपूर्ति
एवं
उपभोक्ता
संरक्षण,
लोक
निर्माण,
राजस्व,
सामान्य
प्रशासन,
जल
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नर्मदा
घाटी
विकास,
परिवहन
विभाग
शामिल
है।
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