MP News: संबल योजना की अनुग्रह सहायता के 6821 प्रकरणों में 150 करोड़ रुपये कल सीएम कल करेंगे अंतरित


मुख्यमंत्री
डॉ.
मोहन
यादव
संबल
योजना
के
अंतर्गत
अनुग्रह
सहायता
के
6821
प्रकरणों
में
150
करोड़
रुपये
सिंगल
क्लिक
से
अंतरित
करेंगे।
शुक्रवार
को
जबलपुर
के
बरगी
में
होने
वाले
इस
कार्यक्रम
में
श्रम,
पंचायत
एवं
ग्रामीण
विकास
मंत्री
प्रहलाद
सिंह
पटेल,
मंत्रीगण,
सांसद,
विधायक
एवं
प्रदेश
के
विभिन्न
स्थानों
पर
स्थानीय
जनप्रतिनिधि
उपस्थित
रहेंगे। प्रदेश
में
संबल
योजना,
असंगठित
क्षेत्र
में
कार्यरत
लाखों
श्रमिकों
के
लिए
एक
अत्यंत
महत्वपूर्ण
योजना
है।
योजना
के
अंतर्गत
प्रारंभ
से
अब
तक
1
करोड़
76
लाख
श्रमिकों
का
पंजीयन
किया
गया
है।
पंजीयन
प्रक्रिया
निरंतर
जारी
है।
योजना
में
अनुग्रह
सहायता
अंतर्गत
दुर्घटना
में
मृत्यु
होने
पर
4
लाख
रुपये
एवं
सामान्य
मृत्यु
होने
पर
2
लाख
रुपये
प्रदान
किए
जाते
हैं।
स्थायी
अपंगता
पर
2
लाख
रुपये
एवं
आंशिक
स्थायी
अपंगता
पर
1
लाख
रुपये
तथा
अंत्येष्टि
सहायता
के
लिए
5
हजार
रुपये
प्रदान
किए
जाते
हैं।


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संबल
योजना
में
जहां
एक
ओर
महिला
श्रमिक
को
प्रसूति
सहायता
के
लिये
16
हजार
रुपये
दिए
जाते
हैं,
तो
वहीं
दूसरी
ओर
श्रमिकों
के
बच्चों
को
महाविद्यालय
शिक्षा
प्रोत्साहन
योजना
में
उच्च
शिक्षा
के
लिए
संपूर्ण
शिक्षण
शुल्क
राज्य
सरकार
द्वारा
वहन
किया
जाता
है। भारत
सरकार
के
नीति
आयोग
की
पहल
पर
प्रदेश
के
गिग
एवं
प्लेटफॉर्म
वर्कर्स
को
भी
संबल
योजना
में
सम्मिलित
किया
जाकर
इनका
पंजीयन
प्रारंभ
किया
गया
है।
इन्हें
भी
संबल
योजना
के
अंतर्गत
समस्त
लाभ
प्रदान
किए
जा
रहे
हैं।
संबल
हितग्राहियों
को
खाद्यान्न
पात्रता
पर्ची
भी
प्राप्त
होती
है,
जिससे
वे
केंद्र
तथा
राज्य
सरकार
द्वारा
रियायती
दरों
पर
राशन
प्राप्त
कर
रहे
हैं। संबल
योजना
प्रदेश
में
असंगठित
क्षेत्र
में
कार्यरत
लाखों
श्रमिकों
के
लिए
एक
अत्यंत
महत्वपूर्ण
योजना
है,
जिसमें
श्रमिक
को
जन्म
से
लेकर
मृत्यु
तक
आर्थिक
सहायता
दी
जा
रही
है।
वास्तविक
अर्थों
में
यह
श्रमिकों
का
संबल
है,
जिसे
लागू
करने
का
श्रेय
प्रदेश
की
सरकार
को
है।
मध्यप्रदेश
की
यह
योजना
देश
के
सभी
राज्यों
के
लिए
अनुकरणीय
है। 

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प्रदेश
सरकार
द्वारा
प्रदेश
के
लाखों
निर्माण
श्रमिकों
के
लिए
भी
निर्माण
मंडल
के
माध्यम
से
कई
योजनाएं
संचालित
की
जाती
हैं,
इनमें
निर्माण
श्रमिकों
की
मृत्यु
होने
पर
अनुग्रह
सहायता
तथा
स्थायी
एवं
आंशिक
अपंगता
पर
सहायता
भी
सम्मिलित
है।
सभी
संबल
हितग्राहियों
को
आयुष्मान
भारत
निरामय
योजना
अंतर्गत
पात्र
श्रेणी
में
चिन्हित
किया
गया
है,
उन्हें
पांच
लाख
रुपये
वार्षिक
निःशुल्क
चिकित्सा
का
लाभ
मिल
रहा
हैं।